जबरन धर्मांतरण के झूठ का पर्दाफाश
- सेड्रिक प्रकाश
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारा पुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
NDTV के लोकप्रिय टीवी एंकर श्रीनिवासन जैन ने भारत के संविधान और इस प्रकार भारत के लोगों की जबरदस्त सेवा की है! 19 नवंबर को जारी अपने साप्ताहिक खंड 'ट्रुथ वर्सेज हाइप' पर एक जोरदार एक्सपोज़ में, जैन तथाकथित 'जबरन धर्मांतरण' के बारे में अकाट्य तथ्यों और इस मुद्दे के इर्द-गिर्द बने झूठ और मिथकों के बारे में बात करते हैं! उनके खुलासे का एक अच्छा हिस्सा अश्विन कुमार उपाध्याय के साथ एक साक्षात्कार है, जो सुप्रीम कोर्ट में 'जबरन धर्मांतरण' के मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता हैं।
जैन सीधे उपाध्याय को निशाने पर लेते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट में 65 पन्नों की याचिका दायर करते हैं। जैन जोर देकर कहते हैं कि याचिका में उपाध्याय द्वारा उद्धृत एक भी उदाहरण 'जबरन धर्मांतरण' के दायरे में नहीं आता है। वास्तव में, एक बिल्कुल 'भड़कीली' याचिका में जैन साबित करते हैं कि उदाहरणों में से एक पूरी तरह से नकली है! हालांकि, उपाध्याय अपनी बातों को प्रमाणित करने या अपनी बातों को साबित करने के लिए एक भी सबूत प्रस्तुत करने में सक्षम हुए बिना अपनी शेखी बघारते रहे, जैसा कि जैन कहते हैं!
कौन हैं ये अश्विन कुमार उपाध्याय वह स्पष्ट रूप से भाजपा के सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं। उनकी प्रसिद्धि का दावा उनके द्वारा दायर की गई कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) से आता है - उनमें से कई स्पष्ट रूप से तुच्छ हैं और न्यायालयों द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाती हैं और यहां तक कि एक बार जनहित याचिका को प्रचार हित याचिका के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगस्त 2021 में, उन्हें दिल्ली में एक विरोध रैली - जिसके लिए पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, में लगाए गए कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था!
अप्रैल 2021 में जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन, बी.आर. गवई और हृषिकेश रॉय ने उपाध्याय द्वारा इसी तरह की एक 'जबरन धर्मांतरण' याचिका को खारिज कर दिया था और याचिका के साथ बने रहने पर भारी जुर्माना लगाने की धमकी भी दी थी। उस समय खंडपीठ ने कहा था कि कोई भी धर्म परिवर्तन कानून संविधान का उल्लंघन होगा क्योंकि संविधान स्पष्ट रूप से अपनी पसंद के किसी भी धर्म में शामिल होने की अनुमति देता है और इसीलिए संविधान में "प्रचार" शब्द है। पीठ ने याचिका को "बहुत हानिकारक" करार दिया, जिसमें धर्मांतरण की जांच के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून की मांग की गई थी और कहा गया था कि वयस्क अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। पीठ ने मामले में उपाध्याय का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण को भी आगाह किया। अनुच्छेद 25 को बरकरार रखते हुए जो लोगों को धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की इजाजत देता है, न्यायमूर्ति नरीमन ने पूछा, "यह किस तरह की याचिका है? यह बहुत हानिकारक याचिका है। यदि आप इस पर बहस करने जा रहे हैं, तो हम आप पर भारी हरजाना लगाने जा रहे हैं", नरीमन ने कहा, "संविधान में 'प्रचार' शब्द होने का एक कारण है। आपके पास उस शब्द के लिए कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति अपना धर्म या किसी और का धर्म नहीं चुन सकता है," याचिका तुरंत वापस ले ली गई!
कुछ महीने पहले जून 2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय में उपाध्याय की एक और याचिका का वही हश्र हुआ। संविधान के अनुच्छेद 25 की मौलिकता पर एक टिप्पणी करते हुए, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, “(धार्मिक) धर्मांतरण कानून में निषिद्ध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को चुनने और मानने का अधिकार है। यह एक संवैधानिक अधिकार है। अगर किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह अलग बात है लेकिन धर्म परिवर्तन करना एक व्यक्ति का विशेषाधिकार है।” पीठ ने तब उपाध्याय से पूछा, "आपकी प्रार्थना का आधार क्या है? रिकॉर्ड पर कोई भौतिक आधार नहीं है। कोई दस्तावेज नहीं, कोई उदाहरण नहीं। आपने सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसले दिए हैं और बाकी आपका कहना है। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के कई मामले हैं, इस झूठ पर स्पष्ट रूप से उन्हें लेते हुए पीठ ने सवाल किया, "आपने सामूहिक धर्मांतरण कहा है। आँकड़े कहाँ हैं? क्या कोई पीड़ित सामने आया है?”
दिलचस्प बात यह है कि 14 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं, ने उपाध्याय की ताजा याचिका का जवाब देते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह शीर्ष अदालत को सूचित करे कि वह धोखे से या अनिवार्य धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखती है। आदेश में कहा गया है, "कथित धर्म परिवर्तन के संबंध में मुद्दा, अगर यह सही और सत्य पाया जाता है, तो यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो अंततः राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है और नागरिकों के विवेक की स्वतंत्रता के अधिकार और धर्म को अबाध रूप से मानने, पालन करने और प्रचार करने के अधिकार। का उल्लंघन कर सकता है। इसलिए, यह बेहतर है कि केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और भारत संघ और/या अन्य द्वारा इस तरह के जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर एक प्रतिवाद दर्ज करें।“
उपाध्याय ने 'धमकी देकर, धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्म परिवर्तन' के खिलाफ एक केंद्रीय कानून की मांग की, क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 21, और 25 का उल्लंघन करता है। उनकी याचिका में कहा गया है, "एक भी जिला ऐसा नहीं है जो काला जादू, अंधविश्वास और धर्मांतरण से मुक्त है... पूरे देश में हर हफ्ते ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जहां डरा-धमका कर, तोहफे और आर्थिक लाभ देकर धर्मांतरण कराया जाता है।' तथ्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय इस हालिया याचिका पर विचार करने के लिए भी सहमत हो गया है, यह अनुच्छेद 25 को बरकरार रखने की अपनी प्रतिज्ञा की स्थिति के विपरीत है। अगली सुनवाई 28 नवंबर के लिए निर्धारित है और जैसा कि आदेश में कहा गया है, "प्रतिवाद, यदि कोई हो, ओर से भारत संघ के 22.11.2022 को या उससे पहले दायर किया जाना चाहिए।“
न्यायमूर्ति एमआर शाह का ट्रैक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता या भारत के संविधान की निष्पक्षता की रक्षा करने में उनके पास उच्च स्तर की विश्वसनीयता नहीं है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायधीश के लिए अपने देश के प्रधान मंत्री को "सबसे लोकप्रिय, प्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता" के रूप में संदर्भित करना निश्चित रूप से विवेकपूर्ण नहीं है - जैसा कि उन्होंने फरवरी 2021 में अहमदाबाद में एक समारोह में किया था! इससे पहले 2018 में, जैसा पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पीएम नरेंद्र मोदी को 'मॉडल और हीरो' बताया। मोदी और अमित शाह दोनों के साथ उनकी निकटता शहर की चर्चा है और विवाद और मुकदमेबाजी का विषय भी रही है। न्यायमूर्ति शाह मई 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, निश्चित रूप से उन्हें मिलने वाले 'उपयुक्त इनाम' का अनुमान लगाने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी!
14 नवंबर को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि "लोग चावल की बोरियों के लिए परिवर्तित हो जाते हैं!" उनका कथन पूरी तरह से भ्रामक है; लेकिन, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई होने पर भी - क्या उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह पहले सरकार की खिंचाई करे और उनसे सवाल करे कि देश में लोग भूखे और गरीब क्यों हैं - जब सरकार मूर्तियों और प्रधानमंत्री के दौरों जैसी गैर-जरूरी चीजों पर फिजूलखर्ची करती है उन्हें इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत में अभी भी दुनिया में सबसे अधिक गरीब लोग (लगभग 22.9 करोड़) रहते हैं। इसके अलावा, भारत में सबसे अधिक गरीब बच्चे रहते हैं। देश में 9.7 करोड़ बच्चे (21.8% भारतीय बच्चे) गरीब हैं। 2019-2021 के आंकड़ों से पता चला है कि भारतीय आबादी का लगभग 16.4 प्रतिशत गरीब है; इनमें से 4.2% अत्यधिक गरीबी में रहते हैं क्योंकि उनका अभाव स्कोर 50% से ऊपर है। लगभग 18.7% आबादी कमजोर है और उन्हें अत्यधिक गरीबी में धकेला जा सकता है। इनमें से दो तिहाई उस श्रेणी में आते हैं जहां एक व्यक्ति पोषण से वंचित है। यूएनडीपी द्वारा 'ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22- अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स: शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड', भारत 2021 मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर 191 देशों में 132 वें स्थान पर है। अक्टूबर में ही जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भी भारत की रैंकिंग अब 121 देशों में 107वें स्थान पर दयनीय है!
उपाध्याय की याचिका में यह भी दावा किया गया था (बिना किसी तथ्य के), कि अगर जबरन धर्मांतरण की जाँच नहीं की गई, तो भारत में हिंदू जल्द ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। (इस पर एक्सपोज़ के दौरान श्रीनिवासन जैन ने उन्हें चुनौती भी दी, जिसका उपाध्याय के पास कोई जवाब नहीं था) इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता! यह समझने के लिए कि अल्पसंख्यकों की विकास दर में गिरावट आ रही है, केवल 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखना होगा! दुर्भाग्य से, हम गोएबेल्सियन समय में रहते हैं: एक झूठ को एक हजार बार बोलो और लोग जल्द ही इसे सच मान लेंगे!
हालांकि राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून हैं (जो स्पष्ट रूप से असंवैधानिक हैं), किसी भी तथाकथित 'जबरन' धर्मांतरण को साबित करने के लिए कोई ठोस डेटा नहीं है; इन कानूनों के तहत दायर मामलों और कानून की अदालतों द्वारा दी गई सजा और उच्च न्यायालयों द्वारा बरकरार रखने पर कोई ठोस जानकारी नहीं है। तब तर्क यह है कि यदि राज्य के कानून सफल नहीं हुए हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि एक केंद्रीय कानून जबरन धर्मांतरण को समाप्त कर देगा। जनवरी 2021 में, मध्य प्रदेश एक कड़े अध्यादेश के साथ आया; पहले 23 दिनों के भीतर, जबरन धर्मांतरण के आरोप में 23 मामले दर्ज किए गए; उनमें से किसी का भी दोषसिद्धि नहीं हुई है। यूपी कानून के तहत सोलह मामलों में से निचली अदालत ने सिर्फ एक को सजा सुनाई है।
हिंदू धर्म में धर्मांतरण की कई घटनाएं भी हुई हैं। 2014 में, 200 से अधिक सदस्यों वाले 57 मुस्लिम परिवारों ने आगरा में हिंदू धर्म अपना लिया। 2021 में, हरियाणा में 300 मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपना लिया। विडंबना यह है कि धर्मांतरण विरोधी कानून उन पर लागू नहीं होते हैं और सहज रूप से 'घर वापसी' के रूप में संदर्भित होते हैं। 5 अक्टूबर को, 8,000 से अधिक दलितों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया और दिल्ली में एक सामूहिक धर्मांतरण रैली में बौद्ध धर्म अपना लिया। कुछ दिनों बाद 14 अक्टूबर को, 100 से अधिक दलित पुरुषों और महिलाओं ने ऐसा ही किया, अपने विश्वास को त्यागने के लिए हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरों को कृष्णा नदी में फेंक दिया। धर्मांतरण विरोधी कानून मूल रूप से एक जातिवादी और पितृसत्तात्मक समाज को कायम रखते हैं क्योंकि ये सभी इस आधार पर बनाए गए थे कि महिलाएं, एससी और एसटी असुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है और वे अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय खुद नहीं ले सकती हैं। हिन्दू धर्म से हटकर दूसरे धर्म को अपनाना स्पष्ट कथन है कि वे अधिक गरिमापूर्ण और मानवीय जीवन जीना चाहते हैं और उनके स्वैच्छिक निर्णय में कोई 'दबाव' बिल्कुल नहीं है!
हालाँकि, बात यह नहीं है कि किसी को 'दूसरे का धर्मांतरण' करने का अधिकार है या नहीं, बल्कि यह है कि भारत के एक वयस्क नागरिक के रूप में, किसी को अपनी पसंद का धर्म चुनने का अधिकार है या नहीं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 18 यह दावा करता है कि “प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ; इस अधिकार में अपने धर्म या विश्वास को बदलने की स्वतंत्रता, और या तो अकेले या दूसरों के साथ समुदाय में और सार्वजनिक या निजी तौर पर, शिक्षण, व्यवहार, पूजा और पालन में अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता शामिल है।
एक को यह भी पूछने की जरूरत है: यदि दो परिपक्व सहमति वाले वयस्क एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो राज्य के पास उन्हें ऐसा करने से रोकने का क्या अधिकार है? फिर, यदि कोई दलित लड़की बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहती है, क्योंकि यह उसके पति का धर्म है और शायद इससे उसके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, तो क्या उसे ऐसा करने का अधिकार है? या उस मामले के लिए, यदि कोई ईसाई लड़की किसी मुस्लिम से शादी करने के बाद स्वतंत्र रूप से इस्लाम धर्म अपनाना चाहती है, तो क्या उसे भी ऐसा करने का अधिकार है? राज्य (अपने क्रूर तंत्र और सतर्कता के साथ) या किसी और को क्यों व्यक्तिगत और निजी मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए और स्पष्ट रूप से निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करना चाहिए। 24 अगस्त 2017 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार घोषित किया। यह घोषित करते हुए कि यह अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से उपजा है, न्यायालय के निर्णय के प्रत्येक नागरिक के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के 14 नवंबर के आदेश के ठीक उसी दिन एक आदेश जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि धर्मांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व नोटिस की आवश्यकता वाले राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। एक व्यक्ति का जीवन और निजता का मौलिक अधिकार और इसलिए असंवैधानिक था।
यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मई 1936 में बंबई में महारों की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने खुले तौर पर धर्मांतरण पर अपने विचारों को व्यक्त किया और कहा कि वे इसे मुक्ति का सबसे अच्छा और एकमात्र मार्ग क्यों मानते हैं, “मैं आप सभी को बताता हूं विशेष रूप से, धर्म मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धर्म के लिए; मानव उपचार पाने के लिए, अपने आप को परिवर्तित करें। हिंदू समाज व्यवहार की समानता नहीं देता है, लेकिन वही आसानी से धर्मांतरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या सत्ता में बैठे लोग आज अंबेडकर की बात सुन रहे हैं?
'जबरन धर्मांतरण' का मुद्दा निश्चित रूप से एक झूठ है, एक 'हौवा' है, जिसे देश पर थोपा गया है! यह स्पष्ट रूप से अधिक महत्वपूर्ण और दबाव वाले मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है जो आज देश को परेशान कर रहे हैं: जिसमें गरीबों की बढ़ती दरिद्रता, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा संवैधानिक शासन की पूरी कमी शामिल है! इसके अलावा, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे 'धर्मांतरण' जैसी चाल भावनात्मक और चालाकी का विषय बन जाती है! यह देखना बाकी है कि अगर संविधान में गारंटीकृत अधिकारों के अनुरूप और राष्ट्र 'संविधान सप्ताह' मनाता है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय की इस दो सदस्यीय पीठ में सही के लिए खड़े होने का साहस होगा और क्या ऐसी ओछी और निराधार याचिका के याचिकाकर्ता को उचित रूप से दंडित करें?
(फादर सेड्रिक प्रकाश एसजे मानवाधिकार, सुलह और शांति कार्यकर्ता/लेखक हैं। संपर्क: cedricprakash@gmail.com)
साभार: Countercurrents. org
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