EWS फैसले ने सर्वोच्च न्यायालय में जाति जनगणना और विविधता के मुद्दों को उठाया
एजाज अशरफ | 08 नवंबर 2022
(मूल आँरेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
इस फैसले के बाद यह भी कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने या मई 2014 के बाद से अपनाए गए रास्ते को बदलने के झंझट से बचा लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले की पूर्व संध्या पर यह भविष्यवाणी करना नागरिकों के लिए एक शगल बन गया है कि यह मोदी सरकार के पक्ष में होगा या नहीं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सहारा-बिड़ला, जस्टिस लोया, भीमा कोरेगांव, राफेल, आधार, सीबीआई-आलोक वर्मा, अयोध्या आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण मामलों में भारत की सर्वोच्च अदालत ने सरकार को शर्मसार नहीं किया, चिंता की तो बात ही छोड़ दी।
यह सोचा गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के मोदी सरकार के जनवरी 2019 के फैसले के खिलाफ न्यायिक हवा एक बार के लिए उड़ जाएगी। यह तर्क दिया गया था कि निर्णय ने इस सिद्धांत को उलट दिया कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक अभाव नहीं, सामाजिक समूहों को आरक्षण देने का आधार होना चाहिए; कि इसने उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य कोटा पर 50% की सीमा को हटा दिया; और यह बहिष्कृत था क्योंकि इसने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर रखा था।
काश, सुप्रीम कोर्ट ने 3: 2 के फैसले के माध्यम से सरकार के कानून को बरकरार रखा। एक बार फिर, यह कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने या मई 2014, जिस साल नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री बने, के बाद से जिस रास्ते पर चल रहा है, उसे बदलने की परेशानी से बचाया। अगले कुछ दिनों में ईडब्ल्यूएस फैसले की पड़ताल करने का काम कानूनी जानकारों पर छोड़ दें।
हालांकि, फिलहाल के लिए 7 नवंबर के फैसले के तीन संभावित नतीजों की व्याख्या करना उचित है। एक, यह इस बहस को नए सिरे से शुरू करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऊंची जातियों का आश्रय क्यों बन गया है। कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच कोटा की मांग भी कर सकते हैं। दो, निर्णय, स्वेच्छा से, जाति-आधारित जनगणना के मामले को मजबूत करता है। तीसरा, यह सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सीटों में जाति-आधारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व को शुरू करने के लिए उत्प्रेरक बन सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में जाति
सुप्रीम कोर्ट का ईडब्ल्यूएस फैसला पांच सदस्यीय पीठ द्वारा दिया गया था, जिनमें से कोई भी एससी, एसटी या ओबीसी नहीं था। यह तर्क दिया जा सकता है कि ईडब्ल्यूएस कोटा केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्नत समूहों, विशेष रूप से उच्च जातियों, और सामाजिक समूहों की अन्य श्रेणियों को प्रभावित नहीं करता है। यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, जैसा कि मेरे इस अंश ने तर्क दिया है ।
सवाल पूछा जाएगा कि क्या अधिक सामाजिक रूप से विविध बेंच या सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के रूप में ईडब्ल्यूएस कोटा को रद्द कर दिया होता। यह 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को बरकरार रखने वाले तीन न्यायाधीशों को जातिगत पूर्वाग्रह का श्रेय देने के लिए नहीं है, और अधिक इसलिए क्योंकि बहुमत के फैसले से असहमति रखने वाले दो न्यायाधीश भी कुलीन सामाजिक समूह के थे।
बल्कि, यह कानूनी विद्वानों और समाजशास्त्रियों के बीच सदियों पुरानी बहस को इंगित करना है कि क्या न्यायाधीशों की सामाजिक पृष्ठभूमि उनके फैसलों को प्रभावित करती है। सोनिया सोतोमयोर, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की एक सहयोगी न्यायधीश हैं, ने एक तूफान खड़ा कर दिया, जब उन्होंने 2001 में कहा, "चाहे अनुभव या अंतर्निहित शारीरिक या सांस्कृतिक अंतर से पैदा हुआ हो, हमारा लिंग और राष्ट्रीय मूल हमारे निर्णय में अंतर बना सकता है और बना देगा।” जस्टिस सोतोमयोर जन्म से हिस्पैनिक हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोतोमयोर की रिपोर्ट में कहा कि उसने "कई कानून के प्रोफेसरों को भी उद्धृत किया, जिन्होंने कहा कि 'न्याय देना सत्ता का एक अभ्यास है' और 'कोई वस्तुनिष्ठ रुख नहीं है, लेकिन केवल दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला है ... व्यक्तिगत अनुभव उन तथ्यों को प्रभावित करते हैं जो न्यायाधीश देखने के लिए चुनते हैं। "
दिसंबर 2021 में संसद में अपने पहले भाषण में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास द्वारा सोतोमयोर का मुद्दा उठाया गया था जो सुप्रीम कोर्ट पर हावी है। ब्रिटास ने कहा, "भारत के अब तक के 47 मुख्य न्यायाधीशों में से कम से कम 14 ब्राह्मण रहे हैं। 1950 से 1970 तक, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम शक्ति 14 न्यायाधीशों की थी-जिनमें से 11 ब्राह्मण थे। 1971 से 1989 तक, संख्या में और वृद्धि देखी गई, और 18 न्यायाधीश ब्राह्मण थे।"
लेकिन ब्रिटास यहीं नहीं रुके, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी उन्हें पीटा। यह इंगित करते हुए कि हालांकि ब्राह्मणों की भारत की आबादी का 4% हिस्सा मुश्किल से है, ब्रिटास ने कहा कि "चाहे जो भी सत्ता में हो, सर्वोच्च न्यायालय में ब्राह्मणों का औसत 30-40% प्रतिनिधित्व स्थिर रहा है।" उन्होंने कर्नाटक के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों में स्थिति अलग होने की संभावना नहीं थी, जहां उसके उच्च न्यायालय के 45 न्यायाधीशों में से 17 ब्राह्मण थे।
इंडियन एक्सप्रेस में एक अंश में, ब्रिटास ने इन आंकड़ों का हवाला दिया और ब्राह्मण न्यायाधीशों का नाम लिया, जिनकी घोषणाओं और सक्रियता ने "देश को समृद्ध करने और न्याय को सुरक्षित करने की उनकी आकांक्षाओं में लाखों लोगों को सशस्त्र" करने में मदद की थी। हालांकि, उन्होंने कहा, "लेकिन क्या हमें इस तथ्य से आंखें मूंद लेनी चाहिए कि हमारी सर्वोच्च अदालत में 1980 तक ओबीसी, एससी या एसटी समुदायों से कोई जज नहीं था?" सर्वोच्च न्यायालय में इन समूहों का प्रतिनिधित्व नगण्य है।
भारतीय मीडिया हमेशा न्यायाधीशों की सामाजिक पृष्ठभूमि और उनके फैसले के बीच संबंध की जांच करने से सावधान रहा है। तब उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोचा था कि ब्रिटा का भाषण "अद्भुत" था। लेकिन उन्होंने, अगले दिन बल्कि उदास रूप से जोड़ा, [ब्रिटास के बोलने के बाद], मेरी निराशा के लिए, राष्ट्रीय मीडिया में एक भी पंक्ति की सूचना नहीं दी गई थी।"
हाल ही में, मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए चार नामों की सिफारिश की- जस्टिस रविशंकर झा, संजय करोल, और पीवी संजय कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन। इस प्रकार, उनमें से 50% ब्राह्मण हैं, और शेष अगड़ी जातियों के हैं। सिफारिश का समय समाप्त हो गया क्योंकि "एक महीने का नियम" शुरू हो गया था - मुख्य न्यायाधीशों से उनकी सेवानिवृत्ति के एक महीने के भीतर इस तरह के प्रस्ताव नहीं देने की उम्मीद की जाती है।
फिर भी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने मुझसे कहा, "कॉलेजियम 'हम जैसे लोगों' को चुनते हैं। उनके पास विविधता देखने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, और यहां तक कि उनकी विविधता वाली नियुक्तियों में 'लगभग हमारे जैसे' लोगों को चुनने की प्रवृत्ति होती है।"
सुप्रीम कोर्ट की सामाजिक संरचना के बारे में सवाल अब और भी अधिक तत्परता से पूछे जाएंगे, कम से कम इसलिए नहीं क्योंकि ईडब्ल्यूएस मुद्दे पर बहुमत की राय देने वाले कम से कम दो न्यायाधीशों ने आजादी के 75 साल बाद भी आरक्षण जारी रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाया।
जाति जनगणना
1990 में, वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया। आयोग ने अनुमान लगाया था कि ओबीसी आबादी का 52% हिस्सा है। फिर भी इसने उनकी जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण की सिफारिश नहीं की, जैसा कि एससी और एसटी के मामले में किया गया था। क्यों?
मंडल का जवाब था कि वह सरकारी नौकरियों में सभी रिक्तियों के 50% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। मंडल ने तर्क दिया, "इसे देखते हुए, ओबीसी के लिए प्रस्तावित आरक्षण को एक ऐसे आंकड़े पर आंका जाना चाहिए, जिसे एससी और एसटी के लिए 22.5% में जोड़ा जाए, तो यह 50% से नीचे रहता है।"
मोदी सरकार के 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रभावी रूप से और हमेशा के लिए 50% की सीमा को हटा दिया है। यह केवल ओबीसी नेताओं के मामले को बल देता है कि उनके समुदायों की श्रेणी को उनकी संख्या के बराबर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कुछ लोगों का दावा है कि मंडल का ओबीसी आबादी (52%) का अनुमान पूरी तरह से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। नहीं, दूसरों का तर्क है कि उनकी आबादी लगभग 70% होगी, जिसमें पटेल, मराठा और जाट जैसी जातियां शामिल हैं, जो ओबीसी आरक्षण पूल से बाहर हैं।
यह एक कारण है कि ओबीसी नेता जाति-आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि कौन सी जाति कितनी है, यह तय किए बिना सामाजिक न्याय नहीं किया जा सकता है। 2011 में, एक सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन इसका डेटा अभी भी छिपा हुआ है। मोदी सरकार जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अड़ंगा लगाती रही है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व
जातिगत जनगणना की मांग को अड़ंगा लगाने का एक कारण यह है कि उसे डर है कि सबाल्टर्न सामाजिक समूह अपनी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व की मांग करेंगे। इस तरह की मांग को स्वीकार करने से जाहिर तौर पर सवर्णों पर दबाव पड़ेगा, जिनकी गिनती भाजपा के सबसे कट्टर समर्थकों में होती है। ईडब्ल्यूएस कोटा का न्यायिक समर्थन इस तर्क को अमान्य करता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता क्योंकि आरक्षण पर 50%-कैप मौजूद है।
यह भी संभावना है कि एक जातिगत जनगणना उच्च जातियों को भारत की आबादी के 20% से कम दिखाएगी, जैसा कि माना जाता है। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में सीटों के सबसे बड़े हिस्से को हड़पने वाले एक विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय के अंतर्निहित अन्याय के खिलाफ यह आक्रोश भड़कने की संभावना है।
राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुझसे कहा, "सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस फैसले ने, जो एकमत नहीं था, जाति आधारित जनगणना करने और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की संभावना खोल दी है नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में। ” वास्तव में, ईडब्ल्यूएस के फैसले ने जाति प्रश्न को फिर से खोल दिया है, और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सबाल्टर्न नेता अपने अधिकारों को लागू करने के लिए किस तरह का अभियान शुरू करेंगे।
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।
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