शुक्रवार, 1 मई 2026

श्रमिक कल्याण में डॉ. अंबेडकर की ऐतिहासिक भूमिका एस.आर. दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पीपुल्स फ्रंट (आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विशेष) भीमराव रामजी अंबेडकर ने आधुनिक भारत में श्रम कल्याण नीति को आकार देने में एक बुनियादी और अक्सर कम सराही गई भूमिका निभाई। उनका योगदान केवल संवैधानिक आदर्शों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942–1946) में 'श्रम सदस्य' के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यावहारिक श्रम सुधारों में भी गहरी भूमिका निभाई। उनके काम ने कई ऐसे अधिकारों और सुरक्षा उपायों की नींव रखी, जिनसे भारतीय श्रमिकों को आज भी लाभ मिल रहा है। 1. संस्थागत और नीतिगत नेतृत्व ब्रिटिश भारत के तहत 'श्रम सदस्य' के रूप में, अंबेडकर असल में 'श्रम मंत्री' ही थे। इस भूमिका में, उन्होंने श्रम प्रशासन को एक औपनिवेशिक, शोषणकारी ढांचे से बदलकर अधिक कल्याण-उन्मुख प्रणाली में बदल दिया। उन्होंने श्रमिकों को अनियंत्रित पूंजीवाद से बचाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ढांचे को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारतीय श्रम नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो गईं। 2. काम के घंटों में कमी अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत में '8 घंटे के कार्यदिवस' की शुरुआत करना था। इस सुधार से पहले, औद्योगिक श्रमिक अक्सर कठोर परिस्थितियों में दिन में 12–14 घंटे काम करते थे। इस सुधार ने भारत को वैश्विक श्रम मानकों के बराबर ला खड़ा किया और मानवीय कार्य परिस्थितियों की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाया। 3. सामाजिक सुरक्षा उपाय अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने कई सामाजिक सुरक्षा उपायों की वकालत की और उन्हें शुरू किया, जिनमें शामिल हैं: महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर चोट लगने पर मुआवज़ा, और भविष्य निधि (Provident fund) योजनाएं इन उपायों ने बाद में 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948' और 'कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952' जैसे कानूनों को प्रभावित किया। 4. महिला श्रमिकों की सुरक्षा अंबेडकर श्रम क्षेत्र में लैंगिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ऐसी नीतियां पेश कीं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके: सवेतन मातृत्व अवकाश, खदानों में महिलाओं के लिए भूमिगत काम पर प्रतिबंध, और समान वेतन तथा बेहतर कार्य-स्थितियां। उस समय के हिसाब से उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था और सामाजिक न्याय के उनके व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप था। 5. ट्रेड यूनियन अधिकार और औद्योगिक संबंध अंबेडकर ने सामूहिक सौदेबाजी के महत्व को पहचाना और ट्रेड यूनियनों के विकास का समर्थन किया। उन्होंने इन लक्ष्यों की दिशा में काम किया: ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता, औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र, और त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलनों (सरकार, नियोक्ता, श्रमिक) को बढ़ावा देना उनके प्रयासों ने संवाद को संस्थागत बनाने और औद्योगिक संघर्ष को कम करने में मदद की। 6. न्यूनतम वेतन और उचित स्थितियां हालांकि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों ने इसके ढांचे को काफी हद तक प्रभावित किया। उन्होंने लगातार यह तर्क दिया कि श्रम कोई वस्तु नहीं है, और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। 7. श्रमिक कल्याण कोष और आवास अंबेडकर ने श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता के लिए कल्याण कोष की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास में कार्यस्थल से परे श्रमिकों की भलाई के लिए भी प्रावधान शामिल होने चाहिए। 8. श्रमिक कल्याण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, अंबेडकर ने श्रमिक कल्याण को 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (अनुच्छेद: 39, 41, 42 और 43) में शामिल किया, जिसमें ये अधिकार शामिल हैं: काम का अधिकार, काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियां, जीवन-निर्वाह योग्य वेतन, और बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था की स्थिति में सार्वजनिक सहायता ये सिद्धांत उनके इस विश्वास को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ही चाहिए। 9. व्यापक दार्शनिक योगदान अंबेडकर का श्रम दर्शन गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों से प्रभावित होने के बावजूद, उनका दृष्टिकोण उनसे भिन्न था; उन्होंने हिंसक क्रांति को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय श्रमिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों की वकालत की। निष्कर्ष श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर का योगदान अत्यंत परिवर्तनकारी था। उन्होंने केवल आर्थिक उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय को केंद्र में ला दिया। समकालीन भारत में श्रमिकों को प्राप्त कई सुरक्षात्मक उपाय और अधिकार, उन्हीं के दृष्टिकोण और नीतिगत पहलों से प्रेरित हैं। डा. अंबेडकर मजदूरों को न केवल अपने अधिकारों के लिए ही लड़ने के लिए संगठित होने बल्कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया। उनका कार्य हमें यह याद दिलाता है कि श्रमिक कल्याण केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक अनिवार्यता है, जो एक न्यायपूर्ण समाज के लिए अत्यंत केंद्रीय महत्व रखती है।

श्रमिक कल्याण में डॉ. अंबेडकर की ऐतिहासिक भूमिका

एस.आर. दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पीपुल्स फ्रंट

(आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विशेष)

भीमराव रामजी अंबेडकर ने आधुनिक भारत में श्रम कल्याण नीति को आकार देने में एक बुनियादी और अक्सर कम सराही गई भूमिका निभाई। उनका योगदान केवल संवैधानिक आदर्शों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942–1946) में 'श्रम सदस्य' के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यावहारिक श्रम सुधारों में भी गहरी भूमिका निभाई। उनके काम ने कई ऐसे अधिकारों और सुरक्षा उपायों की नींव रखी, जिनसे भारतीय श्रमिकों को आज भी लाभ मिल रहा है।

1. संस्थागत और नीतिगत नेतृत्व

ब्रिटिश भारत के तहत 'श्रम सदस्य' के रूप में, अंबेडकर असल में 'श्रम मंत्री' ही थे। इस भूमिका में, उन्होंने श्रम प्रशासन को एक औपनिवेशिक, शोषणकारी ढांचे से बदलकर अधिक कल्याण-उन्मुख प्रणाली में बदल दिया। उन्होंने श्रमिकों को अनियंत्रित पूंजीवाद से बचाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

उन्होंने भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ढांचे को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारतीय श्रम नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो गईं।

2. काम के घंटों में कमी

अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत में '8 घंटे के कार्यदिवस' की शुरुआत करना था। इस सुधार से पहले, औद्योगिक श्रमिक अक्सर कठोर परिस्थितियों में दिन में 12–14 घंटे काम करते थे।

इस सुधार ने भारत को वैश्विक श्रम मानकों के बराबर ला खड़ा किया और मानवीय कार्य परिस्थितियों की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाया।

3. सामाजिक सुरक्षा उपाय

अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने कई सामाजिक सुरक्षा उपायों की वकालत की और उन्हें शुरू किया, जिनमें शामिल हैं:

महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर चोट लगने पर मुआवज़ा, और भविष्य निधि (Provident fund) योजनाएं

इन उपायों ने बाद में 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948' और 'कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952' जैसे कानूनों को प्रभावित किया।

4. महिला श्रमिकों की सुरक्षा

अंबेडकर श्रम क्षेत्र में लैंगिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ऐसी नीतियां पेश कीं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके:

सवेतन मातृत्व अवकाश, खदानों में महिलाओं के लिए भूमिगत काम पर प्रतिबंध, और समान वेतन तथा बेहतर कार्य-स्थितियां।

उस समय के हिसाब से उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था और सामाजिक न्याय के उनके व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप था।

5. ट्रेड यूनियन अधिकार और औद्योगिक संबंध

अंबेडकर ने सामूहिक सौदेबाजी के महत्व को पहचाना और ट्रेड यूनियनों के विकास का समर्थन किया। उन्होंने इन लक्ष्यों की दिशा में काम किया:

ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता, औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र, और त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलनों (सरकार, नियोक्ता, श्रमिक) को बढ़ावा देना

उनके प्रयासों ने संवाद को संस्थागत बनाने और औद्योगिक संघर्ष को कम करने में मदद की।

6. न्यूनतम वेतन और उचित स्थितियां

हालांकि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों ने इसके ढांचे को काफी हद तक प्रभावित किया। उन्होंने लगातार यह तर्क दिया कि श्रम कोई वस्तु नहीं है, और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए।

7. श्रमिक कल्याण कोष और आवास

अंबेडकर ने श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता के लिए कल्याण कोष की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास में कार्यस्थल से परे श्रमिकों की भलाई के लिए भी प्रावधान शामिल होने चाहिए।

8. श्रमिक कल्याण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण

भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, अंबेडकर ने श्रमिक कल्याण को 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (अनुच्छेद: 39, 41, 42 और 43) में शामिल किया, जिसमें ये अधिकार शामिल हैं:

काम का अधिकार, काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियां, जीवन-निर्वाह योग्य वेतन, और बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था की स्थिति में सार्वजनिक सहायता

ये सिद्धांत उनके इस विश्वास को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ही चाहिए।

9. व्यापक दार्शनिक योगदान

अंबेडकर का श्रम दर्शन गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों से प्रभावित होने के बावजूद, उनका दृष्टिकोण उनसे भिन्न था; उन्होंने हिंसक क्रांति को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय श्रमिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों की वकालत की।

निष्कर्ष

श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर का योगदान अत्यंत परिवर्तनकारी था। उन्होंने केवल आर्थिक उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय को केंद्र में ला दिया। समकालीन भारत में श्रमिकों को प्राप्त कई सुरक्षात्मक उपाय और अधिकार, उन्हीं के दृष्टिकोण और नीतिगत पहलों से प्रेरित हैं।

डा. अंबेडकर मजदूरों को न केवल अपने अधिकारों के लिए ही लड़ने के लिए  संगठित होने बल्कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया।

उनका कार्य हमें यह याद दिलाता है कि श्रमिक कल्याण केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक अनिवार्यता है, जो एक न्यायपूर्ण समाज के लिए अत्यंत केंद्रीय महत्व रखती है।

 

गुरुवार, 30 अप्रैल 2026

बंगाल चुनाव 2026: राजनीतिक दल दलित मुद्दे से क्यों कतराते हैं?

 

बंगाल चुनाव 2026: राजनीतिक दल दलित मुद्दे से क्यों कतराते हैं?

सुभाजित नास्कर

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

यह नरेटिव (कथा) 'तपशीली' लोगों को सामाजिक पहचान देने से इनकार करने पर आधारित है। इन लोगों को अनुसूचित जाति (SC) की श्रेणी में रखा गया है, और अविभाजित बंगाल में उनकी जाति-विरोधी राजनीति ने ऐतिहासिक रूप से समाज में बड़ा बदलाव लाया था।

इस राज्य में सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉ. बी.आर. अंबेडकर को भी कुछ मुखर और स्वतंत्र दलित समूहों के अलावा कोई खास सम्मान नहीं दिया जाता; जबकि देश के बाकी हिस्सों में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है। अगर बंगाली उच्च जाति के "भद्रलोक" (संभ्रांत वर्ग) के बड़े तबके में 'चुनिंदा भूलने की बीमारी' (selective amnesia) न फैली होती, तो अंबेडकर के बंगाल के साथ लंबे जुड़ाव को याद करना मुश्किल न होता। यह उनकी 'ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन' (AISCF) ही थी, जिसकी बंगाल शाखा का नेतृत्व जोगेंद्रनाथ मंडल ने किया था—जो 20वीं सदी के बंगाल में SC समुदाय के एक प्रमुख नेता थे।

मंडल की अंबेडकर के प्रति निष्ठा इतनी अटूट थी कि 1946 में, भारत की संविधान सभा के लिए चुने जाने हेतु अंबेडकर ने बंगाल का रुख किया। मंडल और बंगाल विधानसभा के छह अन्य दलित विधायकों ने मिलकर उनके लिए वह सीट पक्की की। बाद में अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता को संविधान सभा तक पहुँचाने में बंगाल और उसके स्वायत्त दलित नेतृत्व की जो गौरवशाली भूमिका थी, उसे आज संस्थागत रूप से पूरी तरह से मिटा दिया गया है। बंगाल में अपनी सशक्त विरासत के बावजूद, जाति का मुद्दा और अंबेडकरवादी राजनीति भी—दबाव और सामाजिक उपेक्षा के चलते—पृष्ठभूमि में धकेल दी गई है।

बंगाल में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त साठ अनुसूचित जाति समुदाय हैं; 2011 की जनगणना के अनुसार, यह संख्या राज्य की कुल आबादी का 23.51% है। दलित आबादी के आकार के मामले में, भारतीय राज्यों में बंगाल का स्थान पंजाब के बाद दूसरा है। और फिर भी, बंगाल विधानसभा चुनावों में दलितों की राजनीतिक आकांक्षाओं और जातिगत प्रतिनिधित्व के ठोस मुद्दे को कोई खास तवज्जो या समर्थन नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर, पंजाब के हर विधानसभा चुनाव में 'दलित फैक्टर' (दलितों की भूमिका) एक निर्णायक और प्रमुख कारक होता है।

दिलचस्प बात यह है कि 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल का जो लोकप्रिय इतिहास लिखा गया, वह काफी हद तक बहुसंख्यक हिंदू उच्च जातियों के वर्चस्व से प्रभावित था। इस वर्चस्व को 'राष्ट्रवादी आंदोलन' का चोला पहनाकर छिपाया गया था, और यह इतिहास लेखन 'हिंदू रीति-रिवाजों के पालन और हिंदू राजाओं के महिमामंडन' से गहराई से प्रभावित था। सुमंत बनर्जी अपनी किताब 'अनरेवलिंग द बंगाली आइडेंटिटी' में लिखते हैं कि कैसे 19वीं सदी के बंगाली उच्च जाति के हिंदू बुद्धिजीवियों ने उस संस्कृति के ब्राह्मणवादी और संस्कृत-उन्मुख तत्वों पर ज़ोर दिया, जबकि उसी सदी में दलितों ने उच्च जाति के बंगाली 'भद्रलोक' के जाति-वर्चस्व के खिलाफ़ प्रगतिशील दावे भी किए थे।

बंगाल में दलितों के दावे

19वीं सदी की शुरुआत से ही, कई दलित समाज सुधारकों ने ब्राह्मणवादी बंगाली 'भद्रलोक' के खुले जातिवाद को चुनौती देना शुरू कर दिया था। असल में, बंगाली राष्ट्रवादियों के औपनिवेशिक-विरोधी संघर्ष में दलितों की भावनाओं की गैर-मौजूदगी को दलित राजनीतिक नेतृत्व ने शक की नज़र से देखा था। हरिचंद ठाकुर (1812-1878), बेनीमाधव हलदर (1858-1923), पंचानन बर्मा (1866-1935), रायचरण सरदार (1876-1942), महेंद्रनाथ करण (1886-1928), गुरुचंद ठाकुर (1846-1937), अनुकूल चंद्र दास नस्कर (1894-1947), बसंत कुमार दास (1898-1984), राजेंद्रनाथ सरकार (1903-1979) जातिवाद-विरोधी कुछ ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें बंगाली उच्च जाति के इतिहासकारों ने मुख्यधारा से बाहर धकेल दिया है।

जातिवाद के खिलाफ़ दलित सुधारवादी आंदोलन के प्रति बंगाली उच्च जाति के 'भद्रलोक' बुद्धिजीवियों की दुश्मनी एक सोची-समझी चाल है, ताकि औपनिवेशिक-बाद के बंगाल में उनका पूरा सामाजिक और राजनीतिक दबदबा बना रहे। अविभाजित बंगाल में हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट और कांग्रेस, स्वायत्त दलित राजनीति के घोर विरोधी थे। औपनिवेशिक-बाद के बंगाल में राजनीतिक पार्टियों ने भी 'बंगाली विशिष्टता' की उस सोच को बनाए रखा है जो 'जाति-विहीनता' में गहरी जमी हुई है; इसने आज के बंगाल में दलितों की सामाजिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को राजनीति से अलग-थलग कर दिया है।

यह बंगाल के उच्च-जाति वाले राजनीतिक वर्ग का एक सुनियोजित प्रयास है, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणों, वैद्य और कायस्थ 'भद्रलोक' का पूर्ण राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखना है। जोगेंद्रनाथ मंडल द्वारा शुरू की गई अंबेडकरवादी दलित स्वायत्त राजनीति की संभावनाएं, दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यमार्गी राजनीतिक ताकतों के लिए हमेशा एक खतरा बनी रहती हैं। इसलिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में देखी जाने वाली कट्टरपंथी दलित राजनीतिक चेतना को मुख्यधारा की बंगाली राजनीति, समाज और शिक्षा जगत में जानबूझकर दबाया जाता है।

बंगाल: एक जाति-चेतन समाज

प्रतिची इंडिया ट्रस्ट की 2005 की एक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था "पश्चिम बंगाल में पका हुआ मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम - बीरभूम जिले का एक अध्ययन", में जाति-हिंदू सवर्ण माता-पिता और उनके बच्चों के बीच हाशिए पर पड़े जाति के छात्रों और दलित मध्यान्ह भोजन रसोइयों के प्रति चौंकाने वाला जातिगत पूर्वाग्रह पाया गया। इस अध्ययन से पता चला कि कैसे दलित और आदिवासी छात्रों को मध्यान्ह भोजन योजना से बहुत फायदा हुआ, लेकिन उच्च-जाति के छात्रों ने इस योजना को नापसंद किया, जबकि उनके माता-पिता को दलित रसोइयों द्वारा मध्यान्ह भोजन पकाने पर आपत्ति थी।

वास्तव में, पश्चिम बंगाल में 'अंतर्विवाह' (अपनी ही जाति में विवाह) की प्रथा भी बहुत अधिक है, और राज्य में 'अंतरजातीय विवाह' बहुत कम होते हैं; यह एक ऐसा तथ्य है जो राज्य के प्रगतिशील होने के दावों से मेल नहीं खाता। राज्य में होने वाले विवाहों में से केवल 9.5% ही अंतरजातीय होते हैं। उच्च-जातियों के वर्चस्व के कारण बंगाली दलित समुदायों का सामाजिक पिछड़ापन इतना स्पष्ट है कि राज्य ने कभी भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों की तरह 'अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना' (Scheduled Caste Special Component Plan) को लागू करने के बारे में नहीं सोचा।

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) अभियान के माध्यम से बंगाल में दलित मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से हटाए जाने की घटना ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शीर्ष नेतृत्व—प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह—को इन मतदाताओं को शांत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दलितों से वादा किया कि सत्ता में आने पर वे उन्हें नागरिकता देंगे और उनके नाम मतदाता सूची में फिर से शामिल करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भी चुनाव के मौसम में कॉर्पोरेट शैली का 'तपशिलिर संवाद' (अनुसूचित जातियों के साथ संवाद) नामक एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जो पूरी तरह से दलितों के साथ चुनावी जुड़ाव बनाने का एक कार्यक्रम है। भले ही इस बार BJP बंगाल के अनुसूचित जातियों को संबोधित करने में बहुत सावधानी बरत रही है, लेकिन वह जातियों से ऊपर उठकर हिंदू वोट बैंक को बड़े पैमाने पर लामबंद करने की कोशिश कर रही है। 'घुसपैठियों' (अवैध प्रवासियों) के इर्द-गिर्द चलाया जा रहा सांप्रदायिक अभियान BJP द्वारा जान-बूझकर आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि दलितों को लामबंद और अपने पक्ष में किया जा सके, और बंगाल में स्वतंत्र दलित राजनीतिक चेतना कभी विकसित न हो पाए।

2026 का बंगाल चुनाव एक ऊंचे सांप्रदायिक माहौल में लड़ा जा रहा है, ताकि प्रतिनिधित्व और हाशिए पर होने से जुड़े दलितों के मुद्दे मुख्यधारा की राजनीति में कोई पहचान न पा सकें। वाम, दक्षिण और केंद्र से जुड़े बंगाल के उच्च-जातीय 'भद्रलोक' (संभ्रांत वर्ग) के बीच इस बात पर व्यापक सहमति है कि दलितों की आकांक्षाएं और स्वतंत्र दलित राजनीति फिर से उभरनी नहीं चाहिए।

सुभाजित नास्कर एक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, जो जाधवपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं।

सौजन्य: द वायर

अंग्रेजी लेख का लिंक:

https://m.dailyhunt.in/news/india/english/the+wire+english-epaper-wireng/bengal+elections+2026+why+political+parties+are+averse+to+the+dalit+question-newsid-n710277313

श्रमिक कल्याण में डॉ. अंबेडकर की ऐतिहासिक भूमिका एस.आर. दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पीपुल्स फ्रंट (आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विशेष) भीमराव रामजी अंबेडकर ने आधुनिक भारत में श्रम कल्याण नीति को आकार देने में एक बुनियादी और अक्सर कम सराही गई भूमिका निभाई। उनका योगदान केवल संवैधानिक आदर्शों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942–1946) में 'श्रम सदस्य' के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यावहारिक श्रम सुधारों में भी गहरी भूमिका निभाई। उनके काम ने कई ऐसे अधिकारों और सुरक्षा उपायों की नींव रखी, जिनसे भारतीय श्रमिकों को आज भी लाभ मिल रहा है। 1. संस्थागत और नीतिगत नेतृत्व ब्रिटिश भारत के तहत 'श्रम सदस्य' के रूप में, अंबेडकर असल में 'श्रम मंत्री' ही थे। इस भूमिका में, उन्होंने श्रम प्रशासन को एक औपनिवेशिक, शोषणकारी ढांचे से बदलकर अधिक कल्याण-उन्मुख प्रणाली में बदल दिया। उन्होंने श्रमिकों को अनियंत्रित पूंजीवाद से बचाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ढांचे को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारतीय श्रम नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो गईं। 2. काम के घंटों में कमी अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत में '8 घंटे के कार्यदिवस' की शुरुआत करना था। इस सुधार से पहले, औद्योगिक श्रमिक अक्सर कठोर परिस्थितियों में दिन में 12–14 घंटे काम करते थे। इस सुधार ने भारत को वैश्विक श्रम मानकों के बराबर ला खड़ा किया और मानवीय कार्य परिस्थितियों की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाया। 3. सामाजिक सुरक्षा उपाय अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने कई सामाजिक सुरक्षा उपायों की वकालत की और उन्हें शुरू किया, जिनमें शामिल हैं: महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर चोट लगने पर मुआवज़ा, और भविष्य निधि (Provident fund) योजनाएं इन उपायों ने बाद में 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948' और 'कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952' जैसे कानूनों को प्रभावित किया। 4. महिला श्रमिकों की सुरक्षा अंबेडकर श्रम क्षेत्र में लैंगिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ऐसी नीतियां पेश कीं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके: सवेतन मातृत्व अवकाश, खदानों में महिलाओं के लिए भूमिगत काम पर प्रतिबंध, और समान वेतन तथा बेहतर कार्य-स्थितियां। उस समय के हिसाब से उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था और सामाजिक न्याय के उनके व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप था। 5. ट्रेड यूनियन अधिकार और औद्योगिक संबंध अंबेडकर ने सामूहिक सौदेबाजी के महत्व को पहचाना और ट्रेड यूनियनों के विकास का समर्थन किया। उन्होंने इन लक्ष्यों की दिशा में काम किया: ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता, औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र, और त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलनों (सरकार, नियोक्ता, श्रमिक) को बढ़ावा देना उनके प्रयासों ने संवाद को संस्थागत बनाने और औद्योगिक संघर्ष को कम करने में मदद की। 6. न्यूनतम वेतन और उचित स्थितियां हालांकि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों ने इसके ढांचे को काफी हद तक प्रभावित किया। उन्होंने लगातार यह तर्क दिया कि श्रम कोई वस्तु नहीं है, और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। 7. श्रमिक कल्याण कोष और आवास अंबेडकर ने श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता के लिए कल्याण कोष की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास में कार्यस्थल से परे श्रमिकों की भलाई के लिए भी प्रावधान शामिल होने चाहिए। 8. श्रमिक कल्याण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, अंबेडकर ने श्रमिक कल्याण को 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (अनुच्छेद: 39, 41, 42 और 43) में शामिल किया, जिसमें ये अधिकार शामिल हैं: काम का अधिकार, काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियां, जीवन-निर्वाह योग्य वेतन, और बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था की स्थिति में सार्वजनिक सहायता ये सिद्धांत उनके इस विश्वास को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ही चाहिए। 9. व्यापक दार्शनिक योगदान अंबेडकर का श्रम दर्शन गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों से प्रभावित होने के बावजूद, उनका दृष्टिकोण उनसे भिन्न था; उन्होंने हिंसक क्रांति को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय श्रमिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों की वकालत की। निष्कर्ष श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर का योगदान अत्यंत परिवर्तनकारी था। उन्होंने केवल आर्थिक उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय को केंद्र में ला दिया। समकालीन भारत में श्रमिकों को प्राप्त कई सुरक्षात्मक उपाय और अधिकार, उन्हीं के दृष्टिकोण और नीतिगत पहलों से प्रेरित हैं। डा. अंबेडकर मजदूरों को न केवल अपने अधिकारों के लिए ही लड़ने के लिए संगठित होने बल्कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया। उनका कार्य हमें यह याद दिलाता है कि श्रमिक कल्याण केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक अनिवार्यता है, जो एक न्यायपूर्ण समाज के लिए अत्यंत केंद्रीय महत्व रखती है।

श्रमिक कल्याण में डॉ. अंबेडकर की ऐतिहासिक भूमिका एस.आर. दारापुरी , राष्ट्रीय अध्यक्ष , अखिल भारतीय पीपुल्स फ्रंट (आज 1 मई को अंतर्राष्...