सोमवार, 21 सितंबर 2020

क्या भारत एक पुलिस स्टेट बन गया है?

 

क्या भारत एक पुलिस स्टेट बन गया है?

एस आर दारापुरी आईपीएस (सेवानिवृत्त) राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट

लेखक, स्टीवन लेविट्स्की और डैनियल ज़िब्लाट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हाउ डेमोक्रेसीज़ डाई: व्हाट हिस्ट्री रिवीलज़ फ़ॉर फ्यूचर" में कहा है कि "डेमोक्रेसी तख्तापलट के साथ मर सकती हैं- या वे धीरे-धीरे मर सकती हैं। यह एक भ्रामक रूप में धीरे धीरे होता है, एक तानाशाह  नेता के चुनाव के साथ, सरकारी सत्ता का दुरुपयोग और विपक्ष का पूर्ण दमन। ये सभी कदम दुनिया भर में उठाए जा रहे हैं- कम से कम डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव के साथ- और हमें समझना चाहिए कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं।

अब अगर हम अपने देश को देखें तो यह उतना ही सत्य प्रतीत होता है जितना कि अमेरिका में। क्या उपरोक्त सभी घटनाएँ भारत में नहीं हो रही हैं? एक तानाशाह नेता और विपक्ष के पूर्ण दमन के रूप में मोदी के चुनाव के अलावा, सरकारी सत्ता का दुरुपयोग बहुत स्पष्ट है। सरकारी शक्तियों के बीच पुलिस किसी भी सरकार के हाथों में सबसे शक्तिशाली साधन है। वास्तव में इसे राज्य की शक्ति का डंडा कहा जाता है। सामान्य तौर पर, पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध को रोकने, अपराध की जांच करने और अपने अधिकारों के प्रयोग करने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए एक उपकरण कहा जाता है। लेकिन यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि अक्सर राज्य द्वारा पुलिस को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि विपक्ष और नागरिकों को दबाया जा सके, जो सरकार की नीतियों और कार्यों के साथ इत्तफाक नहीं रखते हैं। इस लिए सरकार पुलिस को अधिक से अधिक शक्तियां देना चाहती है। इसलिए धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने सत्ता पक्ष यानी पुलिस के सहारे एक अधिनायकवादी संगठन में बदल जाती है। राज्य के अन्य संस्थान भी एक सत्तावादी मोड में बदल दिये जाते हैं। अंत में लोकतांत्रिक राज्य एक पुलिस राज्य बन जाता है।

अब अगर हम अपने देश को देखें तो हमें पता चलता है कि 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से राज्य अधिक से अधिक तानाशाही होता जा रहा है। हर भाजपा शासित राज्य में पुलिस को अधिक से अधिक शक्तियां दी गई हैं और न केवल अपराधियों या कानून तोड़ने वालों के साथ बल्कि असंतुष्टों और राजनीतिक विरोधियों के साथ कठोर व्यवहार करने के लिए खुली छूट दी गयी है। सामान्य दंड वाले प्रावधानों के साथ यूएपीए और एनएसए जैसे कठोर कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि यूएपीए और एनएसए के तहत बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों को बुक किया गया है। भीमा कोरेगांव मामला इसका एक भयानक उदाहरण है।

गुजरात और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पुलिस का दमन सबसे क्रूर है। उत्तर प्रदेश में योगी ने पुलिस को ऑपरेशन ठोक दोयानी अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हाथ दिया है। राज्य ने 5000 से अधिक मुठभेड़ों को अंजाम दिया है जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में टांग या पैरों में गोली मारी गयी है। निस्संदेह मारे गए और घायलों की अधिकतम संख्या मुसलमानों के बाद दलितों और सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों की है। राज्य नीति के रूप में किए गए मुठभेड़ों के गुजरात मॉडल का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है, यहां तक ​​कि कभी-कभी उत्तर प्रदेश में उससे अधिक भी। एक बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों को एनएसए के तहत जेल में रखा गया है। आपातकाल के दौरान संख्या इससे कम हो सकती है। यहाँ भी मुसलमानों और दलितों का अनुपात मुठभेड़ों की तरह ही अधिक है।

वर्तमान में हम कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण न केवल लोगों की मौत हो रही है, बल्कि वे महामारी को नियंत्रित करने के नाम पर राज्य द्वारा दमन का सामना भी कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कानून "महामारी रोग अधिनियम, 1897 के रूप में जाना जाता है जो कि विभिन्न महामारियों के दौरान अब तक इस्तेमाल किया गया है। इस अधिनियम में केवल 4 धाराएं थीं। इस अधिनियम के तहत जारी किए गए सरकारी आदेशों के उल्लंघन के लिए, धारा 3 में एक माह की जेल की अधिकतम सजा और रुo 200 जुर्माना था. लेकिन मार्च में मोदी सरकार ने कोरोना वारियर्ज़ को साधारण चोट पहुँचाने के लिए इसमें 3 महीने से 5 साल तक की कैद की अधिकतम सजा और 50,000 से 2 लाख रुo तक का जुर्माना होने का संशोधन किया है। गंभीर चोट के मामले में 6 महीने से 7 साल तक की कैद और 2 लाख से 5 लाख रुपये का जुर्माना।  इसके अलावा संपत्ति को नुकसान की कीमत की दुगनी लागत पर वसूली का प्रावधान है। इससे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश और पिछली सरकारें बहुत मामूली सजा से महामारी के खतरे से निपट सकती थीं लेकिन मोदी सरकार ने इसे बहुत कठोर दंड के रूप में बढ़ाया है। इसका उद्देश्य आम आदमी को आतंकित करना है।

मोदी अक्सर कहते रहे हैं कि हमें संकट को अवसर में बदलना चाहिए। लेकिन कोरोना महामारी से लड़ने के उपायों को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के बजाय, उनकी सरकार ने जनता को आतंकित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। पुलिस द्वारा सताए जा रहे प्रवासी मजदूरों के दृश्य राज्य के आतंक और दुखी नागरिकों के प्रति अमानवीयता के उदाहरण हैं। इसी तरह दिसंबर में उत्तर प्रदेश में सीएए / एनआरसी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हजारों की संख्या में हुई, जिसमें 21 लोग मारे गए लेकिन पुलिस ने इससे इनकार करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनकारियों की आपसी गोलीबारी से हुयी हैं. इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि असंतोष की आवाज को कुचलने के लिए पुलिस की ताकत का कैसे इस्तेमाल किया गया है। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में पुलिस न केवल हमलावरों से मिली रही, बल्कि अब उसने पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया है। सीएए / एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ यूएपीए का कड़ा कानून इस्तेमाल किया गया है। यहां तक ​​कि सीपीएम के सीताराम येचुरी, स्वराज इंडिया के योगेन्द्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर, डॉ. अपूर्व नंद और फिल्म निर्माता राहुल रॉय जैसे राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को भी चार्जशीट में रखा गया है। इसी तरह बड़ी संख्या में छात्र नेताओं और जामिया मिलिया और जेएनयू के सांस्कृतिक कर्मियों को झूठे आधार पर गिरफ्तार किया  गया है। उमर खालिद की हालिया गिरफ्तारी राज्य की शक्ति के दुरुपयोग का एक क्रूर उदाहरण है।

ऊपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि मोदी सरकार के तहत भारत तेजी से पुलिस स्टेट बन रहा है। सामान्य कानूनों को और अधिक कठोर बनाया जा रहा है। राजद्रोह, यूएपीए और एनएसए जैसे काले कानूनों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों और विपक्षी नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। दुर्भाग्य से अदालतें भी आम आदमी के बचाव में नहीं आ रही हैं जैसा कि अपेक्षित है। विरोधियों या असंतुष्टों को दंडित करने के लिए पुलिस और अन्य पुलिस एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए यह उचित समय है कि जो लोग लोकतंत्र और कानून के राज में विश्वास करते हैं, उन्हें तानाशाही के हमले के खिलाफ खड़े होने के लिए हाथ मिलाना चाहिए और हमारे देश को पुलिस स्टेट नहीं बनने देना चाहिए। अब चूंकि यह हिंदुत्ववादी ताकतों की राजनीतिक रणनीति का नतीजा है, अतः इसका प्रतिकार भी राजनीतिक स्तर से ही करना होगा जिसके लिए एक बहुवर्गीय पार्टी की ज़रुरत है क्योंकि वर्तमान विपक्ष इसको रोकने में असमर्थ दिखाई दे रहा है. आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है.

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