राजद्रोह कानून और लोकतंत्र
-एस.आर.दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
इधर जेएनयू के कुछ
छात्रों द्वारा देश विरोधी नारे लगाने के संदर्भ में राजद्रोह कानून पुनः चर्चा में है. इस से पहले भी
बहुत सारे मामलों में इस कानून पर उँगलियाँ
उठती रही हैं. द्रोह का काला कानून अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के
लिए बनाया गया था और इस्तेमाल किया गया
था. उस समय बहुत सारे नेता इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किये गए थे और जेलों में रखे गए थे. अतः यह
उम्मीद की जाती थी कि जिस कानून का इस्तेमाल
इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विरुद्ध किया गया था. स्वतंत्रता प्राप्त होने पर उसे अवश्य
रद्द कर दिया जायेगा परन्तु वास्तव में ऐसा हुआ
नहीं. शायद नए सत्ताधारियों की मानसिकता भी वही थी जो अंग्रेजों की थी.
वर्तमान में राजद्रोह कानून का प्रावधान भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124 ए के रूप में निहित है. इस के अनुसार “जो कोई भी बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, या अप्रीति प्रदीप्त करेगा, या प्रदीप्त करने का प्रयास करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमे जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमे जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से, दण्डित किया जा सकेगा.”
जैसा कि सभी अवगत हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरु विश्विद्यालय (जेएनयू) में कुछ छात्रों द्वारा एक संस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अफज़ल गुरु तथा कश्मीर के सम्बन्ध में कुछ आपत्तिजनक नारे लगाये गए थे. इस घटना के सम्बन्ध में एक टीवी चैनल द्वारा तोड़ मरोड़ कर सीडी बना कर चलायी गयी जिस के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा जेएनयू के छात्रों के विरुद्ध राजद्रोह का फर्जी मुकदमा कायम किया गया और जेएनयू छात्र यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद दो अन्य छात्र उम्र खालिद और आनिर्बान को भी गिरफ्तार किया गया है जो इस समय पुलिस की हिरासत में हैं.
अब प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या उक्त आरोपी छात्रों द्वारा वास्तव में कुछ आपत्तिजनक नारे लगा कर ऐसा अपराध किया गया है जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आता है? इस सम्बन्ध में भारत के प्रमुख कानूनदां और पूर्व आटर्नी जनरल सोली सोराब जी ने इंडिया टुडे को साक्षात्कार देते हुए जेएनयू विवाद पर जारी हंगामे के दौरान स्पष्ट किया है कि “अफज़ल गुरु की फांसी को गलत कहना या पाकिस्तान समर्थक नारे लगाना देशद्रोह के सन्दर्भ में नहीं आता, हाँ यह दुखद ज़रूर है.”
उन्होंने राजद्रोह के सन्दर्भ में लगाई जाने वाली धारा का अर्थ समझाते हुआ कहा है कि सरकार से किसी बात पर विवाद या उसके विरुद्ध प्रदर्शन राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन इस विवाद के लिए किसी को हिंसा के लिए भड़काना राजद्रोह है और इस धारा के अंतर्गत मामला चलाया जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में समझाते हुए कहा है, “इसको मैं उदहारण के माध्यम से समझाता हूँ कि अगर कोई कहता है कि अफज़ल गुरु की फांसी गलत थी तो यह राजद्रोह नहीं है लेकिन अगर कोई कहे कि अफज़ल गुरु की फांसी का बदला लिया जायेगा तो यह राजद्रोह के सन्दर्भ में आएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाही होनी चाहिए.”
इस विवाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को अफज़ल गुरु के मामले में फांसी दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल करने का अधिकार नहीं है जिस में उस ने स्वयं कहा था कि यद्यपि पार्लियामेंट पर हमले में उसकी भागीदारी का कोई सीधा सबूत नहीं है फिर भी जनभावना को संतुष्ट करने के लिए उसे फांसी दिया जाना ज़रूरी है. क्या इस स्वीकारोक्ति के परिपेक्ष्य में उस के निर्णय पर सवाल नहीं उठने चाहिए? हाँ! ज़रूर उठने चाहिए जैसा कि उस समय भी उठे थे और आज भी उठ रहे हैं. न्यायालय के निर्णय से मतभेद रखने और उसे व्यक्त करने का हरेक नागरिक का मौलिक अधिकार है. जेएनयू में भी छात्रों को अफज़ल गुरु की फांसी के मामले में अलग विचार रखने और उस पर चर्चा करने का मौलिक अधिकार है. इसी प्रकार कशमीर के लोगों की आज़ादी की मांग के बारे में किसी को भी हमदर्दी रखने अथवा ना रखने का मौलिक अधिकार है. यह अपराध तभी होगा जब उस समर्थन के अनुसरण में किसी प्रकार की तात्कालिक हिंसा अथवा उत्तेजना फैलाई जाये. परन्तु जेएनयू में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था. वहां पर जो नारे लगाये गए वे आपत्तिजनक तो हो सकते हैं परन्तु राजद्रोह कतई नहीं. इस मामले में अधिक से अधिक जेएनयू प्रशासन उक्त विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासहीनता या उदंडता के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाही कर सकता है जैसा कि उसने किया भी.
अब प्रशन उठता है कि जब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जेएनयू में छात्रों द्वारा नारे लगाने का मामला देशद्रोह की श्रेणी में आता ही नहीं है तो फिर भी इस मामले में फर्जी सीडी के आधार पर देशद्रोह का मामला क्यों दर्ज किया गया और गिरफ्तारियां की गयीं? दरअसल इस के पीछे भाजपा के दो मकसद थे. एक तो हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में वह बुरी तरह से घिर चुकी थी जो आगामी संसद स्तर में उस के लिए बहुत भारी पड़ सकता था. अतः लोगों का इस मुद्दे से ध्यान हटाना ज़रूरी था. दूसरे भाजपा सरकार सभी क्षेत्रों में बुरी तरह से विफल सिद्ध हो चुकी है जो इस संसद स्तर में उस के लिए काफी परेशानियाँ पैदा कर सकता था. अतः इस से भी लोगों का ध्यान हटाना ज़रूरी था. इस के अतिरिक्त वह जेएनयू में ऐसी कार्रवाही करके उसकी विचारधारा से असहमत विश्वविद्यालयों और शिक्षकों में भय पैदा करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् को स्थापित करना चाहती थी. अतः उस ने जेएनयू के मामले में उस ने कानून और पुलिस का दुरूपयोग करके देशद्रोह का झूठा मुकदमा दर्ज करा कर इस मामले को राजद्रोह बनाम देशभक्ति के मामले में बदल दिया और विपक्ष के हाथ से रोहित और अपनी असफलताओं का मुद्दा छीन लिया.
इस पूरे प्रकरण से स्पष्ट है कि जेएनयू के मामले में राजद्रोह कानून का खुल्ला दुरूपयोग किया गया है. यह स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट बार बार स्पष्ट कह चुकी है कि केवल किसी प्रकार के नारे लगाना देशद्रोह का अपराध नहीं बनता है. इस कानून का दुरूपयोग कांग्रेस सरकार के दौरान भी खूब हुआ है और असहमति को दबाया गया. हजारों दलित, मुस्लिम, आदिवासी और सरकार विरोधी इस कानून के अंतर्गत सालों साल जेलों में सड़े हैं और आज भी सड़ रहे हैं. सरकार द्वारा केवल यह कह देना कि अगर निर्दोष हैं तो अदालत से छूट जायेंगे काफी नहीं हैं. अदालत से छूटने से पहले आरोपियों को जो कुछ झेलना पड़ता है क्या सरकार उस की भरपाई कर पाएगी या करती है? यह और कुछ नहीं सिर्फ सरकार द्वारा सत्ता और कानून का खुल्ला दुरूपयोग है. आखिरकार लोकतंत्र में जनता सरकार की ज्यादतियों का कब तक शिकार होती रहेगी? जेएनयू के प्रकरण से स्पष्ट हो गया है कि सरकारी आतंकवाद अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका है. अतः अब समय आ गया है जब सभी जनवादी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक ताकतों को एकजुट होकर राजद्रोह के इस काले कानून को समाप्त करने के लिए एक सशक्त आन्दोलन खड़ा करना होगा ताकि देश में फासीवाद के बढ़ते खतरे को रोका जा सके और लोकतंत्र को बचाया जा सके.
वर्तमान में राजद्रोह कानून का प्रावधान भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124 ए के रूप में निहित है. इस के अनुसार “जो कोई भी बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, या अप्रीति प्रदीप्त करेगा, या प्रदीप्त करने का प्रयास करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमे जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमे जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से, दण्डित किया जा सकेगा.”
जैसा कि सभी अवगत हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरु विश्विद्यालय (जेएनयू) में कुछ छात्रों द्वारा एक संस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अफज़ल गुरु तथा कश्मीर के सम्बन्ध में कुछ आपत्तिजनक नारे लगाये गए थे. इस घटना के सम्बन्ध में एक टीवी चैनल द्वारा तोड़ मरोड़ कर सीडी बना कर चलायी गयी जिस के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा जेएनयू के छात्रों के विरुद्ध राजद्रोह का फर्जी मुकदमा कायम किया गया और जेएनयू छात्र यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद दो अन्य छात्र उम्र खालिद और आनिर्बान को भी गिरफ्तार किया गया है जो इस समय पुलिस की हिरासत में हैं.
अब प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या उक्त आरोपी छात्रों द्वारा वास्तव में कुछ आपत्तिजनक नारे लगा कर ऐसा अपराध किया गया है जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आता है? इस सम्बन्ध में भारत के प्रमुख कानूनदां और पूर्व आटर्नी जनरल सोली सोराब जी ने इंडिया टुडे को साक्षात्कार देते हुए जेएनयू विवाद पर जारी हंगामे के दौरान स्पष्ट किया है कि “अफज़ल गुरु की फांसी को गलत कहना या पाकिस्तान समर्थक नारे लगाना देशद्रोह के सन्दर्भ में नहीं आता, हाँ यह दुखद ज़रूर है.”
उन्होंने राजद्रोह के सन्दर्भ में लगाई जाने वाली धारा का अर्थ समझाते हुआ कहा है कि सरकार से किसी बात पर विवाद या उसके विरुद्ध प्रदर्शन राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन इस विवाद के लिए किसी को हिंसा के लिए भड़काना राजद्रोह है और इस धारा के अंतर्गत मामला चलाया जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में समझाते हुए कहा है, “इसको मैं उदहारण के माध्यम से समझाता हूँ कि अगर कोई कहता है कि अफज़ल गुरु की फांसी गलत थी तो यह राजद्रोह नहीं है लेकिन अगर कोई कहे कि अफज़ल गुरु की फांसी का बदला लिया जायेगा तो यह राजद्रोह के सन्दर्भ में आएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाही होनी चाहिए.”
इस विवाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को अफज़ल गुरु के मामले में फांसी दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल करने का अधिकार नहीं है जिस में उस ने स्वयं कहा था कि यद्यपि पार्लियामेंट पर हमले में उसकी भागीदारी का कोई सीधा सबूत नहीं है फिर भी जनभावना को संतुष्ट करने के लिए उसे फांसी दिया जाना ज़रूरी है. क्या इस स्वीकारोक्ति के परिपेक्ष्य में उस के निर्णय पर सवाल नहीं उठने चाहिए? हाँ! ज़रूर उठने चाहिए जैसा कि उस समय भी उठे थे और आज भी उठ रहे हैं. न्यायालय के निर्णय से मतभेद रखने और उसे व्यक्त करने का हरेक नागरिक का मौलिक अधिकार है. जेएनयू में भी छात्रों को अफज़ल गुरु की फांसी के मामले में अलग विचार रखने और उस पर चर्चा करने का मौलिक अधिकार है. इसी प्रकार कशमीर के लोगों की आज़ादी की मांग के बारे में किसी को भी हमदर्दी रखने अथवा ना रखने का मौलिक अधिकार है. यह अपराध तभी होगा जब उस समर्थन के अनुसरण में किसी प्रकार की तात्कालिक हिंसा अथवा उत्तेजना फैलाई जाये. परन्तु जेएनयू में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था. वहां पर जो नारे लगाये गए वे आपत्तिजनक तो हो सकते हैं परन्तु राजद्रोह कतई नहीं. इस मामले में अधिक से अधिक जेएनयू प्रशासन उक्त विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासहीनता या उदंडता के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाही कर सकता है जैसा कि उसने किया भी.
अब प्रशन उठता है कि जब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जेएनयू में छात्रों द्वारा नारे लगाने का मामला देशद्रोह की श्रेणी में आता ही नहीं है तो फिर भी इस मामले में फर्जी सीडी के आधार पर देशद्रोह का मामला क्यों दर्ज किया गया और गिरफ्तारियां की गयीं? दरअसल इस के पीछे भाजपा के दो मकसद थे. एक तो हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में वह बुरी तरह से घिर चुकी थी जो आगामी संसद स्तर में उस के लिए बहुत भारी पड़ सकता था. अतः लोगों का इस मुद्दे से ध्यान हटाना ज़रूरी था. दूसरे भाजपा सरकार सभी क्षेत्रों में बुरी तरह से विफल सिद्ध हो चुकी है जो इस संसद स्तर में उस के लिए काफी परेशानियाँ पैदा कर सकता था. अतः इस से भी लोगों का ध्यान हटाना ज़रूरी था. इस के अतिरिक्त वह जेएनयू में ऐसी कार्रवाही करके उसकी विचारधारा से असहमत विश्वविद्यालयों और शिक्षकों में भय पैदा करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् को स्थापित करना चाहती थी. अतः उस ने जेएनयू के मामले में उस ने कानून और पुलिस का दुरूपयोग करके देशद्रोह का झूठा मुकदमा दर्ज करा कर इस मामले को राजद्रोह बनाम देशभक्ति के मामले में बदल दिया और विपक्ष के हाथ से रोहित और अपनी असफलताओं का मुद्दा छीन लिया.
इस पूरे प्रकरण से स्पष्ट है कि जेएनयू के मामले में राजद्रोह कानून का खुल्ला दुरूपयोग किया गया है. यह स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट बार बार स्पष्ट कह चुकी है कि केवल किसी प्रकार के नारे लगाना देशद्रोह का अपराध नहीं बनता है. इस कानून का दुरूपयोग कांग्रेस सरकार के दौरान भी खूब हुआ है और असहमति को दबाया गया. हजारों दलित, मुस्लिम, आदिवासी और सरकार विरोधी इस कानून के अंतर्गत सालों साल जेलों में सड़े हैं और आज भी सड़ रहे हैं. सरकार द्वारा केवल यह कह देना कि अगर निर्दोष हैं तो अदालत से छूट जायेंगे काफी नहीं हैं. अदालत से छूटने से पहले आरोपियों को जो कुछ झेलना पड़ता है क्या सरकार उस की भरपाई कर पाएगी या करती है? यह और कुछ नहीं सिर्फ सरकार द्वारा सत्ता और कानून का खुल्ला दुरूपयोग है. आखिरकार लोकतंत्र में जनता सरकार की ज्यादतियों का कब तक शिकार होती रहेगी? जेएनयू के प्रकरण से स्पष्ट हो गया है कि सरकारी आतंकवाद अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका है. अतः अब समय आ गया है जब सभी जनवादी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक ताकतों को एकजुट होकर राजद्रोह के इस काले कानून को समाप्त करने के लिए एक सशक्त आन्दोलन खड़ा करना होगा ताकि देश में फासीवाद के बढ़ते खतरे को रोका जा सके और लोकतंत्र को बचाया जा सके.
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