बुधवार, 26 नवंबर 2014

कानून और पूर्वाग्रह



कानून और पूर्वाग्रह
एस. आर. दारापुरी आई.पी.एस. (से.नि.)एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
भारत की जेलों में आधे से अधिक बंदी कमज़ोर वर्ग की जातियों के हैं जब किअमीर लोग कानून को धत्ता बता कर बच निकलते हैं.
हरेक देश  आधुनिकता और प्रगति का दावा बढ़ा  चढ़ा  कर करता है. फिर भी हरेक देश वर्गों का भद्दा ध्रुवीकरण, समाज के पायदान पर पड़े लोगों का शोषण, धन संपत्ति से वन्चितिकरण, सत्ता और विशेषधिकार की व्यवस्था को मज़बूत करता है. भारत में भी इसी प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण की उदाहरण दी जा रही है. इसी महीने जेलों पर जारी  की गयी सरकारी रिपोर्ट यह दर्शाती है कि दलित, आदिवासी और मुसलमान जो कि समाज का अति पिछड़ा वर्ग हैं  की जेलों में  बंद कैदियों की संख्या आधे  से अधिक है. सब से बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन वर्गों की जनसँख्या देश की कुल जनसंख्या  का केवल 39% है जबकि जेलों में इन की जनसंख्या 53% है.
हाल में ही जेलों के बारे में जारी की गयी रिपोर्ट यह दर्शाती है कि हमारी व्यवस्था किस प्रकार विषमतावादी, अमीरों की पक्षधर और गरीबों के विरोध में खड़ी है. उदहारण के लिए 2013 में भारत की  जेलों में 4.2 लाख बंदी थे. इन में से 20% मुसलमान थे जब कि 2001 की जनगणना के अनुसार इन की आबादी देश की कुल आबादी का केवल 13% थी. दलितों की 17% आबादी के विरुद्ध जेलों में उन की संख्या 22% और आदिवासियों की 9% आबादी के विरुद्ध 11% थी.
अब तक हम सब लोग भली भांति अवगत हो चुके  हैं कि मुसलामानों को आतंक के मामलों में कैसे झूठा फंसाया जाता है. इन लोगों को बहुत देर के बाद न्याय मिल पाता है. जेल में लम्बे समय तक बंद रह कर छूटने और जीवन भर के लिए कलंकित हो जाने के कारण बीती ज़िन्दगी  को वापस लाना असंभव हो जाता है. हमारे वर्ग विभाजित समाज में गरीब लोगों को शिकार बनाना बहुत आसान है. इस भेदभाव वाली संस्कृति की व्ययस्था में अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए कानून से बच निकलना बहुत आसान है चाहे उन का अपराध कितना भी संगीन क्यों न हो. दागी मंत्री (केन्द्रीय मंत्री निहाल चाँद मेघवाल और राज्य सभा के उपसभापति कुरियन) संगीन आपराध के आरोपी होने के बावजूद भी अपने सत्ता के पदों पर विराजमान हैं. इसी प्रकार की नर्मी फंड का भारी अपव्यय करने और बड़े बड़े घोटालों के आरोपियों के मामलों में भी देखी जा सकती है. अक्सर सत्ता और विशेषाधिकार कानून के राज से ऊपर दिखाई देते  हैं जब कि यह केवल गरीबों पर ही लागू होता दिखाई देता है.
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जेलों के बारे में 1995 से और 1999 से जातिवार जारी किये जा रहे आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि पिछले पंद्रह साल से दलित, मुस्लिम और आदिवासी कैदियों  की संख्या में कोई कमी नहीं आई है. साफ़ तौर पर यह हमारी व्यवस्था में जाति, साम्प्रदाय और वर्ग आधारित पूर्वाग्रह का ही परिणाम है. वे कानून को सामान रूप से लागू  करने में बहुत बड़ी बाधा हैं.
 इस बात में ही कुछ सांत्वना मिलती है कि केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कानून व्यवस्था जाति, वर्ग और धर्म के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होती है. अमेरिका जैसे विकसित देश की जेलों में भी रंगभेद का पूर्वाग्रह  काले और गोरे कैदियों की संख्या के अनुपात में स्पष्ट दिखाई देता है. नैशनल असोसिएशन फार प्रोटेक्शन आफ दी कलर्ड पीपुल्स द्वारा जारी  आंकड़े बताते हैं कि जेलों में बंद कुल 20.30 लाख लोगों में 10 लाख अफ्रीकन-अमेरिकन हैं जो कि गोरों की अपेक्षा 6 गुना अधिक हैं. इतना ही नहीं है. कहा जाता है कि अमेरिका में लगभग 1.40 करोड़ गोरे  और 2.60 करोड़ काले अवैध ड्रग्स का सेवन करते हैं. दूसरे शब्दों में काले लोगों के मुकाबले में 5 गुणा अधिक गोरे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं परन्तु अवैध ड्रग इस्तेमाल करने के अपराध में जेल भेजे जाने वाले काले लोगों की दर गोरे  लोगों की दर से 10 गुना अधिक है.     

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श्रमिक कल्याण में डॉ. अंबेडकर की ऐतिहासिक भूमिका एस.आर. दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पीपुल्स फ्रंट (आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विशेष) भीमराव रामजी अंबेडकर ने आधुनिक भारत में श्रम कल्याण नीति को आकार देने में एक बुनियादी और अक्सर कम सराही गई भूमिका निभाई। उनका योगदान केवल संवैधानिक आदर्शों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942–1946) में 'श्रम सदस्य' के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यावहारिक श्रम सुधारों में भी गहरी भूमिका निभाई। उनके काम ने कई ऐसे अधिकारों और सुरक्षा उपायों की नींव रखी, जिनसे भारतीय श्रमिकों को आज भी लाभ मिल रहा है। 1. संस्थागत और नीतिगत नेतृत्व ब्रिटिश भारत के तहत 'श्रम सदस्य' के रूप में, अंबेडकर असल में 'श्रम मंत्री' ही थे। इस भूमिका में, उन्होंने श्रम प्रशासन को एक औपनिवेशिक, शोषणकारी ढांचे से बदलकर अधिक कल्याण-उन्मुख प्रणाली में बदल दिया। उन्होंने श्रमिकों को अनियंत्रित पूंजीवाद से बचाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ढांचे को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारतीय श्रम नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो गईं। 2. काम के घंटों में कमी अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत में '8 घंटे के कार्यदिवस' की शुरुआत करना था। इस सुधार से पहले, औद्योगिक श्रमिक अक्सर कठोर परिस्थितियों में दिन में 12–14 घंटे काम करते थे। इस सुधार ने भारत को वैश्विक श्रम मानकों के बराबर ला खड़ा किया और मानवीय कार्य परिस्थितियों की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाया। 3. सामाजिक सुरक्षा उपाय अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने कई सामाजिक सुरक्षा उपायों की वकालत की और उन्हें शुरू किया, जिनमें शामिल हैं: महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर चोट लगने पर मुआवज़ा, और भविष्य निधि (Provident fund) योजनाएं इन उपायों ने बाद में 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948' और 'कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952' जैसे कानूनों को प्रभावित किया। 4. महिला श्रमिकों की सुरक्षा अंबेडकर श्रम क्षेत्र में लैंगिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ऐसी नीतियां पेश कीं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके: सवेतन मातृत्व अवकाश, खदानों में महिलाओं के लिए भूमिगत काम पर प्रतिबंध, और समान वेतन तथा बेहतर कार्य-स्थितियां। उस समय के हिसाब से उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था और सामाजिक न्याय के उनके व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप था। 5. ट्रेड यूनियन अधिकार और औद्योगिक संबंध अंबेडकर ने सामूहिक सौदेबाजी के महत्व को पहचाना और ट्रेड यूनियनों के विकास का समर्थन किया। उन्होंने इन लक्ष्यों की दिशा में काम किया: ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता, औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र, और त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलनों (सरकार, नियोक्ता, श्रमिक) को बढ़ावा देना उनके प्रयासों ने संवाद को संस्थागत बनाने और औद्योगिक संघर्ष को कम करने में मदद की। 6. न्यूनतम वेतन और उचित स्थितियां हालांकि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों ने इसके ढांचे को काफी हद तक प्रभावित किया। उन्होंने लगातार यह तर्क दिया कि श्रम कोई वस्तु नहीं है, और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। 7. श्रमिक कल्याण कोष और आवास अंबेडकर ने श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता के लिए कल्याण कोष की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास में कार्यस्थल से परे श्रमिकों की भलाई के लिए भी प्रावधान शामिल होने चाहिए। 8. श्रमिक कल्याण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, अंबेडकर ने श्रमिक कल्याण को 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (अनुच्छेद: 39, 41, 42 और 43) में शामिल किया, जिसमें ये अधिकार शामिल हैं: काम का अधिकार, काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियां, जीवन-निर्वाह योग्य वेतन, और बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था की स्थिति में सार्वजनिक सहायता ये सिद्धांत उनके इस विश्वास को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ही चाहिए। 9. व्यापक दार्शनिक योगदान अंबेडकर का श्रम दर्शन गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों से प्रभावित होने के बावजूद, उनका दृष्टिकोण उनसे भिन्न था; उन्होंने हिंसक क्रांति को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय श्रमिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों की वकालत की। निष्कर्ष श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर का योगदान अत्यंत परिवर्तनकारी था। उन्होंने केवल आर्थिक उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय को केंद्र में ला दिया। समकालीन भारत में श्रमिकों को प्राप्त कई सुरक्षात्मक उपाय और अधिकार, उन्हीं के दृष्टिकोण और नीतिगत पहलों से प्रेरित हैं। डा. अंबेडकर मजदूरों को न केवल अपने अधिकारों के लिए ही लड़ने के लिए संगठित होने बल्कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया। उनका कार्य हमें यह याद दिलाता है कि श्रमिक कल्याण केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक अनिवार्यता है, जो एक न्यायपूर्ण समाज के लिए अत्यंत केंद्रीय महत्व रखती है।

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