शुक्रवार, 11 सितंबर 2015

कितनी जन-मित्र है हमारी पुलिस?-एस.आर.दारापुरी



कितनी जन-मित्र है हमारी पुलिस?
-एस.आर.दारापुरी आई.पी.एस.(से.नि.)
हाल में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने “क्राईम इन इंडिया” शीर्षक के अंतर्गत पूरे देश में वर्ष 2013 में घटित अपराध के आंकड़े प्रकाशित किये हैं. इन आंकड़ों में पुलिस से संबधित दो आंकड़े बहुत रोचक हैं क्योंकि वे आम जन में व्याप्त पुलिस की उत्पीड़क छवि को झुठलाते दिखाई देते हैं जो कि वास्तविकता से परे है.
यह सर्वविदित है कि पुलिस ही प्रतिदिन मानवाधिकारों का सब से बड़ा हनन करती दिखाई देती है जो कि केस दर्ज न करना, आरोपियों/गैर आरोपियों की अवैध गिरफ्तारी, पुलिस हिरासत में हिंसा, तफ्तीश में कानून की बजाये डंडा तफ्तीश, झूठे मुकदमों में फंसाना, फर्जी बरामदगी दिखाना, रिश्वतखोरी और फर्जी मुठभेड़ों में मारना आदि के रूप में सामने आता है. पुलिस की यह कार्रवाही स्पष्ट तौर पर लोगों के मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है. अतः यह स्वाभाविक है कि पुलिस की इन गैर कानूनी कार्रवाहियों के विरुद्ध बहुत सारी शिकायतें भी होती होंगी. परन्तु राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2013 के लिए जारी किये गए आंकड़े दर्शाते हैं कि इस पूरे वर्ष में पूरे देश में पुलिस के विरुद्ध मानवाधिकार हनन की कुल दो शिकायतें प्राप्त हुयी थीं जिन में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाही की गयी. इसी प्रकार उक्त अवधि में फर्जी मुठभेड़ की केवल दो शिकायतें प्राप्त हुयीं जिन में अभी तक कोई कार्रवाही नहीं हुयी है. क्या इन आंकड़ों पर विशवास किया जा सकता है. काश हमारी पुलिस वैसी होती जैसा कि ये आंकड़े दर्शाते हैं.
अब अगर उपरोक्त अवधि में पुलिस के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की स्थिति देखी जाये तो वह भी उपरोक्त जैसी ही है. यह भी सर्वविदित है कि आम आदमी पुलिस के विरुद्ध शिकायत करते हुए डरता है. वह तभी शिकायत करता है जब उस के साथ बहुत ज्यादती होती है और उसे कहीं से कोई राहत नहीं मिलती. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2013 के लिए जारी किये गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उक्त अवधि में पुलिस के विरुद्ध 51,120 शिकायतें प्राप्त हुयी थीं जिन में से 14928 में विभागीय जांच, 247 में मैजिस्टीरियल जांच और 655 में न्यायिक जांच की गयी. इन जांचों के परिणाम बहुत स्तब्धकारी हैं क्योंकि इन में से 26,640 यानि कि 52% शिकायतें झूठी पाई गयीं. इन जांचों के परिणामस्वरूप 1989 (3%) मामलों में ही पुलिस वालों के विरुद्ध केस दर्ज हुए. जांच से दोषी पाए जाने पर 3896 (7%) मामलों में विभागीय कार्रवाही के आदेश दिए गए और 799 अर्थात 1% मामलों में न्यायालयों में आरोप पत्र प्रेषित किये गए. यह आंकड़े भी दर्शाते हैं कि पुलिस के विरुद्ध की गयी शिकायतों में केवल 8% मामलों में ही विभागीय तथा मुकदमा चलाने की कार्रवाही  की गयी और 92% मामलों में कोई भी कार्रवाही नहीं हुयी.
पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन तथा अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में की गयी कार्रवाही के आंकड़े दर्शाते हैं कि हमारे देश में पुलिस वालों को दण्डित करने की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है जिस कारण पुलिस वाले धड़ल्ले से गैर कानूनी कार्र्वाहियाँ करते रहते हैं क्योंकि उन्हें इस के लिए दण्डित किये जाने का कोई भय नहीं है. पुलिस वालों के लिए दंड से इस छूट के मुख्य कारण एक तो विभाग के अन्दर उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होना है क्योंकि निचले अधिकारियों द्वारा बहुत से गैर कानूनी काम उच्च अधिकारियों की सहमति से ही किये जाते हैं. ऐसी हालत में उन से गैर कानूनी कामों के लिए निचले अधिकारियों को दण्डित करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है. इसी का नतीजा है कि वर्ष 2013 में पुलिस के विरुद्ध शिकायतों में से 52% फर्जी/झूठी होना दर्शाया गया है. इस के इलावा बहुत से पुलिस कर्मचारी अपनी राजनीतिक अथवा अन्य पहुँच के कारण भी दंड से बच जाते है. दरअसल पुलिस में जन-शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है. यद्यपि मानवाधिकारों के संरक्षण और उन के हनन के मामलों में जांच/कार्रवाही करने के लिए हरेक राज्य में मानवाधिकार आयोग बने हैं परन्तु वे विभिन्न कारणों से निष्प्रभावी हैं. एक तो उन में नियुक्तियां राजनीतिक लिहाज़ से की जाती हैं और दूसरे उन के पास स्टाफ बहुत कम होता है जो कि प्राप्त शिकायतों की जांच अपने स्तर से करने में अक्षम होता है. इसी लिए आयोग में प्राप्त शिकायतों को उसी पुलिस के पास भेज दिया जाता है जिन के विरुद्ध शिकायत होती है. इस से शिकायतकर्ता का दोहरा उत्पीडन होता है और जांच भी निष्पक्ष तौर पर नहीं होती. यही स्थिति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी है.
अतः जनता की पुलिस के विरुद्ध शिकायतों के त्वरित और सही निस्तारण के लिए एक स्वतंत्र शिकायत निवारण व्यवस्था की सखत ज़रुरत है ताकि लोगों को न्याय मिल सके और कानून का उल्लंघन करने वाले दोषी पुलिस कर्मचारी दण्डित हो सकें. इस के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित किये गए पुलिस सुधारों को लागू किया जाना आवश्यक है क्योंकि उन में पुलिस के विरुद्ध जन शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रदेश तथा जिला स्तर पर पुलिस शिकायत निवारण कमेटियां बनाने की व्यवस्था है. अतः मेरे विचार में यह लोगों के हित में है कि वे पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए जनांदोलन चलायें और सभी राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनायें ताकि उन्हें वर्तमान में शासक वर्ग की पुलिस की बजाये जनता की पुलिस मिल सके जो उत्पीड़क की बजाये जन-मित्र हो.           
 

सोमवार, 7 सितंबर 2015

उत्तर प्रदेश में दलित अधिकारियों की पदावनति के लिए ज़िम्मेदार कौन?- एस.आर.दारापुरी



उत्तर प्रदेश में दलित अधिकारियों की पदावनति के लिए ज़िम्मेदार कौन?
-    एस.आर.दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
गत माह उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश द्वारा पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर 15/11/97 के बाद और 28/4/12 के पूर्व पदोन्नति पाए सभी दलित अधिकारीयों/कर्मचारियों को उनके मूल पद पर पदावनत करने का आदेश जारी किया था. शासनादेश में कहा गया है कि उक्त कार्रवाही सुप्रीम द्वारा एम नागराज के मामले में दिए गए निर्णय के अनुपालन में की जा रही है.
आइये सब से पहले यह देखें कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम नागराज के मामले में क्या दिशा निर्देश दिए गए थे? इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता के नियम को स्थगित करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार जिन जातियों को इस का लाभ देना चाहती है वह उन जातियों के सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व के बारे में आंकड़े तथा इस से कार्यक्षमता पर पड़े प्रभाव का आंकलन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करे. सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय 2006 में आया था जब उत्तर परदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी. इस पर उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी थी.
मई 2007 में मायावती की सरकार आई परन्तु मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के एम. नागराज के मामले में दिए गए निर्णय की कोई भी परवाह न करते हुए पदोन्नति में आरक्षण देने सम्बन्धी आदेश जारी कर दिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में दिए गए निर्देशों के विपरीत थे. विरोधियों द्वारा इस आदेश को इलाहबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी परन्तु वहां पर बहुत लचर पैरवी की गयी और सरकार हार गयी. जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर भी लचर पैरवी ही की गयी जिस कारण सरकार फिर हार गयी. वहां पर नागराज मामले की शर्तों के अनुपालन सम्बन्धी कोई भी बात नहीं रखी गयी.
अप्रैल, 2012 में उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार आ गयी और उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण पर तुरंत रोक लगा दी क्योंकि ऐसा करना उनका चुनावी एजंडा था. 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मायावती द्वारा पदोन्नति में दिए गए आरक्षण को पूरी तरह रद्द करते हुए निर्देश दिया कि 15/11/97 के बाद और 28/4/12 के पूर्व पदोन्नति पाए दलित वर्ग के सभी अधिकारीयों/कर्मचारियों को तुरंत पदावनत करके 15 सितम्बर तक अनुपालन आख्या प्रेषित की जाये. इस आदेश के फलस्वरूप हजारों दलित अधिकारी/कर्मचारी पदावनत होने जा रहे हैं. कुछ के आदेश जारी हो गए हैं और कुछ के शीघ्र जारी होने जा रहे हैं.  
अब देखने की बात यह है कि क्या इस त्रासदी से बचने के लिए कुछ किया जा सकता था. इस सम्बन्ध में यदि मायावती सरकार की भूमिका देखी जाये तो वह पूरी तरह से दलित हितों के खिलाफ रही है. जब मई, 2007 में मायावती सत्ता में आई थी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एम. नागराज के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों के विरुद्ध पदोन्नति देने का आदेश देने की बजाये उन शर्तों की पूर्ती करनी चाहिए थी जो कि संभव थी. यह सर्वविदित है कि उस समय उत्तर प्रदेश की दलित उपजातियों (60) के सामाजिक/शैक्षिक पिछड़ेपन सम्बन्धी आंकड़े 2001 की जनगणना रिपोर्ट में उपलब्ध थे. सरकार को उन आंकड़ों का जातिवार संकलन करना था जो कि नहीं किया गया. इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में जातिवार प्रतिनिधित्व के बारे में भी आंकड़े संकलित किये जा सकते थे जो कि नहीं किये गए. जहाँ तक पदोन्नति में आरक्षण से कार्य कुशलता पर पड़ने वाले प्रभाव के आंकलन की बात है वह स्वत स्पष्ट है कि इस से सरकारी सेवाओं में कार्य कुशलता बढ़ी ही है न कि किसी प्रकार से घटी है. परन्तु मायावती ने ऐसा कुछ न करके पदोन्नति में आरक्षण देने के आदेश जारी कर दिए जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए गए हैं. यह संभव है कि यदि मायावती सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुपालन में आंकड़े प्रस्तुत कर देती तो आज शायद इस त्रासदी से बचा जा सकता था. यदि उसे ऐसा नहीं करना था तो केन्द्रीय कांग्रेसी सरकार पर जिसे वह समर्थन दे रही थी, पर संविधान संशोधन करने के लिए दबाव बनाना चाहिए था परन्तु उस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया.  इस प्रकार 5 साल तक मायावती का पदोन्नति में आरक्षण को बचाने के लिए वांछित कार्रवाही न करना दलितों के लिए बहुत भारी पड़ गया है.
इसी प्रकार इस मामले में यदि समाजवादी सरकार की भूमिका देखी जाये तो उस ने तो इस दिशा में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई. उसने 2006 में नागराज का निर्णय आने पर पदोन्नति में आरक्षण पर रोक तो लगा दी परन्तु उसे बचाने के लिए कोई कार्रवाही नहीं की. यदि यह मान भी लिया जाये कि 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार आ गयी थी परन्तु 2012 में पुनः सत्ता में आने पर भी उसने कोई कार्रवाही नहीं की. इस के विपरीत जब संसद में पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया तो उस के विरोध में एक दलित सपा संसद द्वारा ही उसे फड़वाने का काम किया. लगता है कि मुलायम सिंह मायावती से दुश्मनी निकालने के लिए बदले की भावना से पूरे दलित समुदाय को दुश्मन मान बैठे हैं जबकि सच्चाई यह है कि 2012 के चुनाव में दलितों के एक बड़े हिस्से ने मायावती को छोड़ कर सपा को इस उम्मीद के साथ वोट दिया था कि जो काम मायावती ने सर्वजन के चक्कर में पड़ कर नहीं किया वह शायद मुलायम सिंह उन के लिए करें. परन्तु मुलायम सिंह ने भी सवर्ण वोटों के चक्कर में पद कर घोर दलित विरोधी होने का ही परिचय दिया है.
अब अगर इस मामले में बीजेपी की भूमिका देखी जाये तो वह बिलकुल दोगली रही है. कांग्रेस सरकार के ज़माने में बीजेपी पहले तो संविधान संशोधन का समर्थन करती रही. परन्तु बाद में जब संविधान संशोधन का बिल राज्य सभा में पास होकर लोक सभा में पहुंचा तो बीजेपी ने अपना हाथ यह कह कर पीछे खींच लिया कि सरकार को पह्ले नागराज केस में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर लेना चाहिए. इस प्रकार लोक सभा में संविधान संशोधन बिल पारित नहीं किया जा सका. अब पुनः भाजपा को सत्ता में आये लगभग डेढ़ साल हो गया है परन्तु उस ने एक बार भी संविधान संशोधन का बिल लाने का प्रयास नहीं किया है. इस के विपरीत अब आर.एस.एस. ने पूरे आरक्षण को ही समाप्त करने की मांग उठा दी है.
इस मामले में कांग्रेस की भूमिका भी केवल लीपापोती करने की ही रही है. नागराज का निर्णय तो 2006 में आया था जब कि केंद्र में कांग्रेस 2005 से 2014 तक सत्तारूढ़ रही है. यदि कांग्रेस चाहती तो इन दस वर्षों में  संविधान संशोधन बिल ला कर राज्य सभा और लोक सभा से पास करा सकती थी. परन्तु उस ने जानबूझ कर इस मामले को लटकाए रखा. खानापूर्ति के लिए वह 2013 में इस बिल को राज्य सभा से पास कराकर लोक सभा में लायी तो तब तक चुनाव नजदीक आ चुके थे और हरेक पार्टी अपने वोट पक्के करने में लग गयी थी. इसी लिए लोक सभा में उक्त बिल पास नहीं हो सका.
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पदोन्नति में आरक्षण को बचाने के लिए समय रहते कोई भी कार्रवाही न करने के लिए जितनी कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी ज़िम्मेदार है उस से कहीं ज्यादा बसपा ज़िम्मेदार हैं. सपा इस का खुला विरोध करने के कारण और बसपा पांच साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कोई भी कार्रवाही न करने के लिए. अतः वर्तमान में इन में से किसी भी पार्टी से कोई उम्मीद करना बेकार है.
ऐसी परिस्थिति में प्रशन उठता है कि पदोन्नति में आरक्षण बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इस के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं. एक तो एम. नागराज केस के निर्णय के अनुपालन में अनुसूचित जातियों /जन जातियों के पिछड़ेन के बारे में आंकड़े एकत्र करके सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किये जाएँ और आदेश प्राप्त किया जाये जैसा कि उत्तराखंड और राजस्थान की सरकारों ने किया है और उस से उन्हें राहत भी मिली है. दूसरा विकल्प सभी राजनीतिक पार्टियों पर जन दबाव डाल कर संसद के अगले सतर में संविधान संशोधन कराया जाये. इस कार्य के लिए सभी आरक्षण समर्थक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों को एकजुट हो कर बीजेपी पर संविधान संशोधन बिल लाने और शेष पार्टियों पर इसे राज्य सभा और लोक सभा में पास कराने का दबाव बनाने की ज़रुरत है. आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट इस अभियान का पूरा समर्थन करता है और इस आन्दोलन में पूरी तरह से शामिल होगा.            

क्या डेटा कोटा के विभाजन को उचित ठहराता है?

  क्या डेटा कोटा के विभाजन को उचित ठहराता है ? हाल ही में हुई बहसों में सवाल उठाया गया है कि क्या अनुसूचित जाति के उपसमूहों में सकारात्म...