शनिवार, 26 नवंबर 2022

क्या ईडब्ल्यूएस का फैसला शासक वर्गों के प्रतिशोध का प्रतिनिधित्व करता है?

क्या ईडब्ल्यूएस का फैसला शासक वर्गों के प्रतिशोध का प्रतिनिधित्व करता है?

पीटर रोनाल्ड डिसूजा

https://frontline.thehindu.com/columns/guest-column-peter-ronald-desouza-does-th

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

मनरेगा जैसे सरल नीतिगत उपायों से गरीबी से निपटा जा सकता है, जो इस फैसले में नहीं है।

यह वास्तव में एक संयोग है कि नवंबर 2022 में दुनिया के दो सबसे बड़े चुनावी लोकतंत्र अपने नैतिक लक्ष्यों को फिर से जांचने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के मामले में यह आरक्षण या कोटा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं पर विवाद से संबंधित है। सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों के संबंध में अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन नीतियों ने पिछली आधी शताब्दी में दोनों देशों में जो नई सामाजिक वास्तविकताएँ पैदा की हैं, उनके परिणामस्वरूप उनके संबंधित सर्वोच्च न्यायालयों में चुनौतियाँ लाई गई हैं। कानून वह मैदान है जिस पर नैतिक लड़ाई लड़ी जा रही है।

दोनों देशों में, आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों की शुरूआत एक आत्म-जागरूक निर्णय का परिणाम थी, यदि आप चाहें तो एक राजनीतिक स्वीकृति, कि भारत और अमेरिका ऐसे राष्ट्र थे जिनका सामाजिक अतीत इतना घिनौना था जहां उनकी आबादी के कुछ वर्ग अमानवीय जीवन जीने को मजबूर रह गए थे।

आरक्षण के लिए भारत का मामला इस स्वीकृति पर बनाया गया था कि जाति व्यवस्था जिसने अस्तित्व के सभी पहलुओं को संहिताबद्ध किया था, एक सामान्य गाँव के नल का उपयोग करने से लेकर आम भोजन करने, अंतर-विवाह करने, यहाँ तक कि मंदिर में पूजा करने तक, पीड़ित पर बड़ी सामाजिक हिंसा की। समुदायों।

घिनौने अतीत के लिए क्षतिपूर्ति

सकारात्मक कार्रवाई के लिए अमेरिका का मामला इसी तरह एक स्वीकृति से उभरा है कि गुलामी ने मनुष्यों को स्वामित्व, खरीदे, बेचे और दुर्व्यवहार करने वाली वस्तुओं के लिए क्रूर रूप से कम कर दिया था, एक घृणित अतीत जिसने क्षतिपूर्ति की मांग की थी। आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को क्षतिपूर्ति के ऐसे ही एक प्रयास के रूप में देखा जाता है।

भारत में संविधान सभा की चर्चाओं में, एक स्वतंत्र लोकतंत्र की कल्पना की गई थी जिसमें एक संस्थागत और नीतिगत आदेश था जो अपमानित और भेदभाव वाले समूहों को तीन महत्वपूर्ण सामाजिक स्थानों में आरक्षण देगा: शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक नौकरशाही और निर्वाचित विधानसभाएं। प्रारंभिक अधिनियमन के बाद हुए परिशोधन या तो आरक्षण की इस प्रणाली को उन्नत या कमजोर कर देते हैं। इस मुद्दे पर एक बड़ा मामला इतिहास और साथ ही कई अकादमिक अध्ययन हैं।

नवीनतम सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग] का फैसला इस आरक्षण प्रणाली को 'परिष्कृत' करने का एक ऐसा प्रयास है। अमेरिका में, सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों के माध्यम से बेंचमार्क 1954 ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ शुरू हुआ, जिसने स्कूलों में नस्लीय अलगाव को रोक दिया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बक्के बनाम रीजेंट्स, 2003 में ग्रुटर बनाम बोलिंगर, और फिशर बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ 2016 में टेक्सास में, नस्लीय प्रोफाइलिंग के उपयोग को चुनौती देने वाले कुछ नामों के लिए, विश्वविद्यालय प्रवेश में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का गंभीरता से मुकाबला किया गया है। प्रवेश, चुनौती देने वालों ने तर्क दिया है, कलर ब्लाइंड होना चाहिए।

मौजूदा मामला, इस नवंबर को तय किया जाना है, हार्वर्ड और उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रों के लिए उचित प्रवेश (एसएफएफए) द्वारा दायर किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इन विश्वविद्यालयों की सकारात्मक कार्रवाई नीतियां 14वें संशोधन का उल्लंघन करती हैं जो "कानूनों के समान संरक्षण" की गारंटी देता है। दिलचस्प बात यह है कि एसएफएफए की जातीय संरचना काफी हद तक एशियाई-अमेरिकी है।

समय के साथ दोनों लोकतंत्रों में न केवल नैतिक निर्देशांक बदले हैं, बल्कि उनके दायरे में भी एक संकीर्णता आई है क्योंकि नई राजनीतिक वास्तविकताओं के दबाव में कल्पित राष्ट्र की रूपरेखा बदल गई है। क्या यह उनके संबंधित शासक वर्गों/जातियों द्वारा आरक्षण और अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई प्रणालियों के खिलाफ एक धक्का-मुक्की है, यह एक दिलचस्प बहस फिर कभी।

मेरा सीमित संक्षेप यहाँ भारत में प्रारंभिक नैतिक तर्क पर फिर से विचार करना है और देखना है कि ईडब्ल्यूएस इसे कैसे मापता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, पहली बार पढ़ने पर, विद्वान न्यायाधीशों और प्रख्यात टिप्पणीकारों दोनों द्वारा काफी भ्रम प्रतीत होता है जिन्होंने प्रमुख अवधारणाओं का परस्पर उपयोग किया है, जैसे कि वे समान हैं (जो वे नहीं हैं), और जिन्होंने आवश्यक अनुभवजन्य साक्ष्य को सनक और राय के साथ उनके तर्क से प्रतिस्थापित किया है ।

नैतिक दावे

मार्क गैलेंटर ने अपनी विद्वत्तापूर्ण 1984 की पुस्तक कॉम्पिटिंग इक्वैलिटीज: लॉ एंड द बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया में तीन समय-आयाम विश्लेषणात्मक फ्रेम प्रस्तुत किए हैं जो आरक्षण प्रणाली को रेखांकित करने वाले नैतिक दावों का सृजन करते हैं। उनका तर्क है कि पीड़ित समुदायों को अतीत में हुई भयावहता के लिए क्षतिपूर्ति की पेशकश की जानी चाहिए। मुआवजा प्रतिबद्ध गलतियों के लिए प्रायश्चित करने का एक तरीका है। लेकिन केवल क्षतिपूर्ति ही काफी नहीं है। नकारात्मक भेदभाव की प्रथाओं की वर्तमान दृढ़ता को बदलने के लिए कुछ और भी करना होगा। सकारात्मक भेदभाव की नीतियों से इसका मुकाबला करना शायद तरीका है। यह भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष भविष्य के लिए अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता है।

आरक्षण नीतियों के विकसित पैकेज को समग्र रूप से देखा जाता है जो प्रत्येक आवश्यकता अतीत के लिए क्षतिपूर्ति, वर्तमान में सकारात्मक भेदभाव, और समान और गरिमापूर्ण भविष्य के लिए नीतियां को संबोधित करता है

इसके अलावा, इस समग्र पैकेज में तीन विश्लेषणात्मक किस्में हैं, जिनमें से प्रत्येक पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना है। पहला क्षतिपूर्ति है, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है। दूसरी मान्यता यह है कि आरक्षण पीड़ित समुदायों से निम्न बुर्जुआ नेतृत्व पैदा करके एक बहुवादी समाज के निर्माण का अनपेक्षित परिणाम है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा यह मान्यता है कि इन नीतियों का अभिन्न अंग भौतिक और सांस्कृतिक दोनों आयाम हैं।

इसलिए, आर्थिक पिछड़ापन, नुकसान, असमानता या गरीबी, आवश्यक हैं लेकिन आरक्षण के लिए पर्याप्त शर्तें नहीं हैं। एक सामाजिक व्यवस्था का सांस्कृतिक आयाम जो भेदभाव और अपमान को लागू करता है, नीति को डिजाइन करने में समान रूप से महत्वपूर्ण है। व्यवस्थित सांस्कृतिक उत्पीड़न का सामना समुदायों द्वारा किया जाता है न कि व्यक्तियों द्वारा। इसलिए, नीतियां उन समुदायों को लक्षित करती हैं जो पीड़ित हैं न कि व्यक्ति, एक ऐसा पहलू जो ईडब्ल्यूएस निर्णय में गायब या अनदेखा प्रतीत होता है।

मई 2022 में दलितों ने पहली बार कर्नाटक के यादगीर जिले के अंजनेय मंदिर में प्रवेश किया। कानूनों और सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद, जाति व्यवस्था के पीड़ित सम्मान और समानता के लिए संघर्ष करना जारी रखते हैं।

इस तरह का सांस्कृतिक उत्पीड़न नुकसान और भेदभाव, अभाव और अपमान दोनों का संचयी प्रभाव पैदा करता है। आरक्षण नीतियां इस स्थिति को दूर करने का एक तरीका है। अंतर्संबंधों की यह अज्ञानता भेदभाव और नुकसान जैसी अलग-अलग अवधारणाओं के एक नाजायज सम्मिश्रण में परिणत होती है। वे एक जैसे नहीं हैं। एक गरीब ब्राह्मण एक गरीब दलित की तुलना में आधा वंचित नहीं होता है। एक के पास सांस्कृतिक स्थिति है जो कुछ संदर्भों में शक्ति प्रदान करती है जबकि दूसरे के पास नहीं है। यहां तक ​​कि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुओं तक पहुंच से वंचित करने और इनकार करने के माध्यम से भी एक दूसरे पर अत्याचार कर सकता है।

फैसले का विश्लेषण

इसके वैचारिक भ्रम का अध्ययन करने के अलावा ईडब्ल्यूएस निर्णय के अन्य पहलू भी हैं जिनका विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच ईडब्ल्यूएस वर्गों तक विस्तारित है? क्या एक गरीब पारसी ईडब्ल्यूएस लाभ का दावा कर सकता है? EWS निर्णय पहले के निर्णयों के साथ कैसे संरेखित होता है?

चूंकि अब 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन हो गया है, क्या इसने आरक्षण को 99 प्रतिशत तक ले जाने के लिए एक खुले सत्र की शुरुआत की है? क्या यह निर्णय सरकार के लिए जातिगत जनगणना करना अनिवार्य बनाता है ताकि समूहों के लिए कोटा निर्धारित करने के लिए एक अनुभवजन्य आधार उपलब्ध हो सके? क्या यह उन समूहों के लिए उपलब्ध होगा जो पहले से ही आरक्षण के लाभार्थी हैं? यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या ईडब्ल्यूएस व्यवस्था समानता के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है? क्या कोई समय आयाम निर्दिष्ट है जिसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण समाप्त हो जाएगा?

चूंकि आरक्षण उन समूहों के लिए है जो भेदभाव और नुकसान दोनों से पीड़ित हैं, और चूंकि ऐसे समूहों की एक क्रीमी लेयर को बाहर रखा गया है, क्या एक सांस्कृतिक क्रीमी लेयर की अवधारणा का उपयोग गरीब अगड़ी जातियों का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है?

इसके बाद मैं इन सवालों के जवाब नहीं दूंगा बल्कि खुद को ईडब्ल्यूएस फैसले में गायब एक महत्वपूर्ण तर्क तक सीमित रखूंगा, विशेष रूप से पीड़ित समुदायों के बीच एक निम्न बुर्जुआ नेतृत्व के उत्पादन से संबंधित।

सामाजिक शक्ति के स्थान

आरक्षण पीड़ित समुदायों के सदस्यों को सामाजिक शक्ति के उन स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति देता है जो अब तक उन्हें सामाजिक व्यवस्था के दमनकारी सांस्कृतिक नियमों से वंचित रखते थे। शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व पैदा करके और ऐसे नेताओं को सार्वजनिक नौकरशाही और राजनीतिक व्यवस्था में रखकर, आरक्षण पीड़ित समुदायों को उस मानसिक बंधन से मुक्त करता है जिसने उन्हें उनकी हीन स्थिति और व्यवसायों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था।

यह सांस्कृतिक लाभ उस गरीबी-विरोधी कार्यक्रम से अधिक महत्वपूर्ण है, जो ईडब्ल्यूएस निर्णय बन गया प्रतीत होता है। मनरेगा और ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति जैसे गरीबी को दूर करने के लिए कई अन्य नीतिगत साधन उपलब्ध हैं। आरक्षण उनमें से एक नहीं हो सकता क्योंकि इसके दो आयाम हैं: सांस्कृतिक और भौतिक।

यही कारण है कि भले ही पीड़ित समूहों के एक छोटे से हिस्से को ही अवसर का लाभ मिलता है, लेकिन पूरे समूह को प्रतीकात्मक लाभ मिलता है। 'हमारा एक कुलपति है''हमारा एक राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठता है और अगड़ी जाति के कर्मचारी उसे 'सर' कहकर संबोधित करते हैं।' यह प्रतीकात्मक लाभ महत्वहीन नहीं है। आरक्षण इस सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में है।

जब आरक्षण इस सांस्कृतिक नेतृत्व का निर्माण करता है, तब तक भेदभाव वाले समूहों के बीच, यह न केवल एक अधिक जीवंत सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बल्कि एक अधिक टिकाऊ लोकतंत्र का उत्पादन करेगा।

जो नेतृत्व उभरेगा, वह भेदभाव वाले समुदायों को 'आवाज़' और 'उपस्थिति' देगा। यह राजनीति के परिदृश्य को बदल देगा, इसे और अधिक बहुल बना देगा, जैसा कि आज धीरे-धीरे हो रहा है जिसे भारत की मूक क्रांति कहा जाता है। यह नियमित राजनीतिक जीवन के भीतर अब तक बहिष्कृत समूहों की उपस्थिति को सामान्य करेगा। ऋषि सुनक और प्रीति पटेल सत्ता के पदों पर आसीन होकर, ब्रिटिश लोकतंत्र के भीतर अप्रवासी समुदायों के लिए इस सामान्यीकरण को प्राप्त कर रहे हैं। आरक्षण अब तक के भेदभाव वाले समूहों की समान नागरिकता को मजबूत करके इस सामान्यीकरण को तेज करता है।

ईडब्ल्यूएस योजना पर फैसला सुनाने वाले विद्वान न्यायाधीशों का सुझाव है कि लोकतंत्र के 75 वर्षों के बाद सहस्राब्दी से तैयार की गई प्रणाली फीकी पड़ गई है। हम में से एक गलत है। भारत का अध्ययन करने वाले मानवशास्त्रियों और राजनीतिक समाजशास्त्रियों से पूछिए। वे आपको बताएंगे कि क्यों उनमें से कुछ ईडब्ल्यूएस फैसले को शासक वर्गों के प्रतिशोध के रूप में देखते हैं।

पीटर रोनाल्ड डिसूजा भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के पूर्व निदेशक हैं। उन्होंने हाल ही में कम्पेनियन टू इंडियन डेमोक्रेसी: रेजिलिएंस, फ्रैगिलिटी एंड एम्बिवलेंस, रूटलेज, 2022 का सह-संपादन किया।

साभार: फ्रन्ट लाइन

 

 

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