रविवार, 21 दिसंबर 2014

धर्म परिवर्तन पर रोक क्यों?

धर्म परिवर्तन पर रोक क्यों?
एस.आर. दारापुरी आई.पी.एस. (से.नि.)
वर्तमान में आर.एस.एस. धर्म परिवर्तित हिन्दुओ को घर वापसी के बहाने जबरन हिन्दू बनाने पर तुली हुयी है. पर वे कभी भी ईमानदारी से इस सच्च को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि इन लोगों ने हिन्दू धर्म उन के जातिगत अत्याचारों और भेदभाव के कारण ही छोड़ा था और आगे भी छोड़ते रहेंगे. हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है. वह कोई भी धर्म छोड़ने या धारण करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है. डॉ. आंबेडकर के अनुसारे धर्म एक कपड़े की तरह है जिसे कभी भी बदला जा सकता है, फैंका जा सकता है. उनकी यह अवधारणा भी बहुत सही है कि धर्म मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धर्म के लिए. डॉ. आंबेडकर का यह भी कहना था कि जो धर्म व्यक्ति को जन्म से नीच बना कर रखे वह धर्म नहीं बलिक गुलाम बनाए कर रखने का षड्यंत्र है.
आर.एस.एस. कानून बना कर धर्म परिवर्तन को इस लिए रोकना चाह रही है क्योकि दलित और निचली जातियों के लोग हिंदुयों के अत्याचार से दुखी होकर हिन्दू धर्म छोड़ रहे हैं जिस से हिंदुयों की आबादी लगातार कम हो रही है. विदेशों में बसे हिंदुयों की बड़ी संख्या भी हिन्दू धर्म छोड़ रही है. हिंदुयों की असली चिंता हिन्दू धर्म नहीं बल्कि उन के धर्म से तेजी से हो रहा पलायन है. वैसे भी इस नरक में कौन नीच बन कर रहना चाहेगा? हिंदुयों की असली चिंता हिन्दू धर्म नहीं बल्कि जाति व्यवस्था से दुखी हो कर इसे छोड़ने के कारण निरंतर घट रही आबादी है.
पिछले 60 वर्षों में डॉ. आंबेडकर के आवाहन पर लाखों लाखों दलितों ने हिन्दू धर्म को छोड़ कर बौद्ध धम्म में अपनी वापसी की है क्योंकि डॉ. आंबेडकर के अनुसार वर्तमान अछूत पूर्व में बौद्ध थे और हिंदुयों ने उन्हें जबरदस्ती  अछूत बनाया था और उन्हें निकृष्ट पेशे करने के लिए बाध्य किया था. अब दलित हिंदुयों द्वारा अपने ऊपर किये गए अत्याचारों से पूरी तरह अवगत हो चुके हैं और वे पुनः हिन्दू धर्म के नरक में जाने के लिए तैयार नहीं हैं. बाबा साहेब ने उन्हें बौद्ध धम्म का मुक्ति मार्ग दिखा दिया है जिस पर वे तेजी से अग्रसर हो रहे हैं.
यह देखा गया है कि जिन जिन राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में धर्म परिवर्तन सम्बन्धी कानून बना है उस का हिन्दुत्ववादी खुल कर दुरूपयोग करते हैं और उस में उन्हें हिंदुत्व मानसिकता से ग्रस्त प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है. इस का सब से ताजा उदाहारण गुजरात है जहाँ कुछ समय पहले मोदी राज में दलितों द्वारा धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित करने में प्रशासन द्वारा कितनी बाधाएं पैदा की गयी थीं. अतः धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने सम्बन्धी यदि कोई कानून बनता है तो उसका सब से बड़ा खामियाजा दलितों को भुगतना पड़ेगा क्योंकि उन के बौद्ध धम्म आन्दोलन पर भी रोक लग जायेगी. यह भी एक ऐतहासिक सत्य है कि शायद कुछ लोग ही होंगें जिन्होंने दबाव अथवा लालच में धर्म परिवर्तन किया हो. वर्ना सभी लोगों ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है. यदि यह सत्य भी है तो हिन्दू भी इस का अपवाद नहीं हैं. कौन नहीं जानता कि हिंदुयों ने बौद्धों का कितना कत्ले आम किया है और उन्हें जबरन हिन्दू बनाया है. उन्होंने कितने बौद्ध मंदिरों को जबरन हिन्दू मंदिरों में बदला है जिस के प्रमाण आज भी मौजूद हैं. क्या बद्री नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, तिरुपति मंदिर बुद्ध मंदिर नहीं हैं? दूसरों पर आरोप लगाने से पहले हिदुयों को अपने गिरेवान में झाँक कर देखना चाहिए. बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी.
अतः यह आवश्यक है कि आर.एस.एस. की धर्म परिवर्तन पर कानून बना कर रोक लगाने की मांग का सभी को कड़ा विरोध करना चाहिए और सड़कों पर उतरना चाहिए ताकि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा हो सके. भारत कोई हिन्दू राष्ट्र नहीं बलिक एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्रं है. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यदि हिन्दू बहुसंख्यक गैर-हिंदुयों पर इसी तरह  से आतंक फैलायेंगे तो इस के गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं.

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श्रमिक कल्याण में डॉ. अंबेडकर की ऐतिहासिक भूमिका एस.आर. दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पीपुल्स फ्रंट (आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विशेष) भीमराव रामजी अंबेडकर ने आधुनिक भारत में श्रम कल्याण नीति को आकार देने में एक बुनियादी और अक्सर कम सराही गई भूमिका निभाई। उनका योगदान केवल संवैधानिक आदर्शों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942–1946) में 'श्रम सदस्य' के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यावहारिक श्रम सुधारों में भी गहरी भूमिका निभाई। उनके काम ने कई ऐसे अधिकारों और सुरक्षा उपायों की नींव रखी, जिनसे भारतीय श्रमिकों को आज भी लाभ मिल रहा है। 1. संस्थागत और नीतिगत नेतृत्व ब्रिटिश भारत के तहत 'श्रम सदस्य' के रूप में, अंबेडकर असल में 'श्रम मंत्री' ही थे। इस भूमिका में, उन्होंने श्रम प्रशासन को एक औपनिवेशिक, शोषणकारी ढांचे से बदलकर अधिक कल्याण-उन्मुख प्रणाली में बदल दिया। उन्होंने श्रमिकों को अनियंत्रित पूंजीवाद से बचाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ढांचे को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारतीय श्रम नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो गईं। 2. काम के घंटों में कमी अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत में '8 घंटे के कार्यदिवस' की शुरुआत करना था। इस सुधार से पहले, औद्योगिक श्रमिक अक्सर कठोर परिस्थितियों में दिन में 12–14 घंटे काम करते थे। इस सुधार ने भारत को वैश्विक श्रम मानकों के बराबर ला खड़ा किया और मानवीय कार्य परिस्थितियों की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाया। 3. सामाजिक सुरक्षा उपाय अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने कई सामाजिक सुरक्षा उपायों की वकालत की और उन्हें शुरू किया, जिनमें शामिल हैं: महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर चोट लगने पर मुआवज़ा, और भविष्य निधि (Provident fund) योजनाएं इन उपायों ने बाद में 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948' और 'कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952' जैसे कानूनों को प्रभावित किया। 4. महिला श्रमिकों की सुरक्षा अंबेडकर श्रम क्षेत्र में लैंगिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ऐसी नीतियां पेश कीं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके: सवेतन मातृत्व अवकाश, खदानों में महिलाओं के लिए भूमिगत काम पर प्रतिबंध, और समान वेतन तथा बेहतर कार्य-स्थितियां। उस समय के हिसाब से उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था और सामाजिक न्याय के उनके व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप था। 5. ट्रेड यूनियन अधिकार और औद्योगिक संबंध अंबेडकर ने सामूहिक सौदेबाजी के महत्व को पहचाना और ट्रेड यूनियनों के विकास का समर्थन किया। उन्होंने इन लक्ष्यों की दिशा में काम किया: ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता, औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र, और त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलनों (सरकार, नियोक्ता, श्रमिक) को बढ़ावा देना उनके प्रयासों ने संवाद को संस्थागत बनाने और औद्योगिक संघर्ष को कम करने में मदद की। 6. न्यूनतम वेतन और उचित स्थितियां हालांकि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों ने इसके ढांचे को काफी हद तक प्रभावित किया। उन्होंने लगातार यह तर्क दिया कि श्रम कोई वस्तु नहीं है, और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। 7. श्रमिक कल्याण कोष और आवास अंबेडकर ने श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता के लिए कल्याण कोष की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास में कार्यस्थल से परे श्रमिकों की भलाई के लिए भी प्रावधान शामिल होने चाहिए। 8. श्रमिक कल्याण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, अंबेडकर ने श्रमिक कल्याण को 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (अनुच्छेद: 39, 41, 42 और 43) में शामिल किया, जिसमें ये अधिकार शामिल हैं: काम का अधिकार, काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियां, जीवन-निर्वाह योग्य वेतन, और बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था की स्थिति में सार्वजनिक सहायता ये सिद्धांत उनके इस विश्वास को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ही चाहिए। 9. व्यापक दार्शनिक योगदान अंबेडकर का श्रम दर्शन गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों से प्रभावित होने के बावजूद, उनका दृष्टिकोण उनसे भिन्न था; उन्होंने हिंसक क्रांति को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय श्रमिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों की वकालत की। निष्कर्ष श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर का योगदान अत्यंत परिवर्तनकारी था। उन्होंने केवल आर्थिक उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय को केंद्र में ला दिया। समकालीन भारत में श्रमिकों को प्राप्त कई सुरक्षात्मक उपाय और अधिकार, उन्हीं के दृष्टिकोण और नीतिगत पहलों से प्रेरित हैं। डा. अंबेडकर मजदूरों को न केवल अपने अधिकारों के लिए ही लड़ने के लिए संगठित होने बल्कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया। उनका कार्य हमें यह याद दिलाता है कि श्रमिक कल्याण केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक अनिवार्यता है, जो एक न्यायपूर्ण समाज के लिए अत्यंत केंद्रीय महत्व रखती है।

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