बुधवार, 24 जुलाई 2013

सारनाथ धम्म्चकक महोत्सव - 2013

सारनाथ धम्म्चकक महोत्सव - 2013- एस आर. दारापुरी
 भारत के बौद्ध धम्म के इतिहास में पहली बार दिनांक 21, 22 व् 23 जुलाई को मूलगंध कुटी विहार, सारनाथ, वाराणसी में धम्मचक्क महोत्सव का आयोजन किया गया. इस में देश के विभिन्न बौद्ध विहारों के भिक्षुओं, बौद्ध उपासकों और उपासिकाओं ने भारीसंख्या में भाग लिया. सम्मलेन के प्रथम दिन धम्मेक स्तूप पर पूजा पाठ किया गया और “धम्म्देसना-धम्म की अपरिहारियता अर्थात धम्म विहीन जीवन की निरर्थकता” पर प्रवचन किया गया.
 आषाढ़ पूर्णिमा (22, जुलाई ) का दिन बौद्ध धम्म के इतिहास में एक एतिहासिक दिवस है जो कि धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आज से 2600 वर्ष पहले इसी दिन भगवान बुद्ध ने इसी स्थान पर जो कि "इस्सिपत्तन" के नाम से जाना जाता है, पांच शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था. इसी एतिहासिक दिवस के उपलक्ष्य में महाबोधि मंदिर के प्रांगन में धम्मचक्क महोत्सव के आयोजन के अंतर्गत 200 से अधिक श्रामनेरों को प्रव्रजित किया गया और इस सम्मलेन में पहली बार भारतीय भिक्खुओं के लिए चीवर का रंग निर्धारित किया गया जिस से भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को एक अलग पहचान मिली है. 
इसी दिन अपरान्ह में "बुद्ध धम्म के प्रचार-प्रसार में हमारी भूमिका" विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिस में देश तथा विदेश के बौद्ध उपासकों और बौद्ध धम्म के विद्वानों ने भाग लिया. इस में वर्तमान में बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार की स्थिति, समस्याएं और भविष्य की कार्यनीति पर विस्तृत चर्चा की गयी. इस विचार गोष्ठी में डॉ. आंबेडकर द्वारा 21वीं सदी में धम्म चक्क पवत्तन, उन द्वारा भारत में बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए तैयार की गयी रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया. अब आशा की जाति कि इस सम्मलेन से भारत में बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार को एक नई दिशा मिलेगी. इस अवसर पर एक अति सुन्दर " धम्म्चकक महोत्सव-2013 समारिका" का विमोचन भी किया गया. 
 महोत्सव के तीसरे दिन बुद्ध्मय भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया और उत्तर प्रदेश में बौद्ध धम्म की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ उपासक एवं उपासिकाओं को सम्मानित किया गया तथा उनका उद्भोधन भी हुआ. इसी महोत्सव में प्रव्रजित हुए श्रामनेरों का 21 जुलाई से 27 जुलाई तक श्रामनेर शिविर भी चलेगा . इस पूरे महोत्सव का आयोजन भारतीय बौद्ध भिक्खुओं, उपासक और उपासिकाओं द्वारा किया गया. इस में महाबोधि सोसाइटी आफ इंडिया, सारनाथ केंद्र के प्रभारी भिक्षु पी. शिवली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान और दिशा निर्देशन रहा है. इस के साथ ही विभिन्न बौद्ध विहारों के भिक्खुओं ने इसे सफल बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया. विभिन्न बौद्ध संस्थाओं, उपासक और उपासिकाओं ने भी तन, मन, धन से सहयोग देकर इस एतिहासिक महोत्सव को सफल बनाया. वे सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं.
 इस महोत्सव का यह एतिहासिक महत्व है कि यह आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आयोजित किया गया जिस दिन हिन्दू लोग गुरु पूर्णिमा मानते हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हिदुओं का गुरु पूर्णिमा दिवस धम्म चक्र परिवर्तन दिवस से ही लिया गया है क्योंकि इस दिन ही बुद्ध ने अपने पंचवग्गीय भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया था और यह उन शिष्यों की अपने शास्ता के प्रति कृतिग्यता प्रकट करने का दिवस है.
 बहरहाल सारनाथ में धम्मचक्क परिवर्तन दिवस और महोत्सव का मनाया जाना यह दर्शाता है कि भारत में अब बौद्ध धम्म का पौदा जड़ पकड़ चुका है जिसे बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने 14,अक्तूबर, 1956 को रोपित किया था. अब उम्मीद की जा सकती है कि भारत जल्दी ही बौद्ध्मय हो जायेगा जो कि बाबा साहेब का सपना था.

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श्रमिक कल्याण में डॉ. अंबेडकर की ऐतिहासिक भूमिका एस.आर. दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पीपुल्स फ्रंट (आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विशेष) भीमराव रामजी अंबेडकर ने आधुनिक भारत में श्रम कल्याण नीति को आकार देने में एक बुनियादी और अक्सर कम सराही गई भूमिका निभाई। उनका योगदान केवल संवैधानिक आदर्शों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942–1946) में 'श्रम सदस्य' के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यावहारिक श्रम सुधारों में भी गहरी भूमिका निभाई। उनके काम ने कई ऐसे अधिकारों और सुरक्षा उपायों की नींव रखी, जिनसे भारतीय श्रमिकों को आज भी लाभ मिल रहा है। 1. संस्थागत और नीतिगत नेतृत्व ब्रिटिश भारत के तहत 'श्रम सदस्य' के रूप में, अंबेडकर असल में 'श्रम मंत्री' ही थे। इस भूमिका में, उन्होंने श्रम प्रशासन को एक औपनिवेशिक, शोषणकारी ढांचे से बदलकर अधिक कल्याण-उन्मुख प्रणाली में बदल दिया। उन्होंने श्रमिकों को अनियंत्रित पूंजीवाद से बचाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ढांचे को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारतीय श्रम नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो गईं। 2. काम के घंटों में कमी अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत में '8 घंटे के कार्यदिवस' की शुरुआत करना था। इस सुधार से पहले, औद्योगिक श्रमिक अक्सर कठोर परिस्थितियों में दिन में 12–14 घंटे काम करते थे। इस सुधार ने भारत को वैश्विक श्रम मानकों के बराबर ला खड़ा किया और मानवीय कार्य परिस्थितियों की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाया। 3. सामाजिक सुरक्षा उपाय अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने कई सामाजिक सुरक्षा उपायों की वकालत की और उन्हें शुरू किया, जिनमें शामिल हैं: महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर चोट लगने पर मुआवज़ा, और भविष्य निधि (Provident fund) योजनाएं इन उपायों ने बाद में 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948' और 'कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952' जैसे कानूनों को प्रभावित किया। 4. महिला श्रमिकों की सुरक्षा अंबेडकर श्रम क्षेत्र में लैंगिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ऐसी नीतियां पेश कीं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके: सवेतन मातृत्व अवकाश, खदानों में महिलाओं के लिए भूमिगत काम पर प्रतिबंध, और समान वेतन तथा बेहतर कार्य-स्थितियां। उस समय के हिसाब से उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था और सामाजिक न्याय के उनके व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप था। 5. ट्रेड यूनियन अधिकार और औद्योगिक संबंध अंबेडकर ने सामूहिक सौदेबाजी के महत्व को पहचाना और ट्रेड यूनियनों के विकास का समर्थन किया। उन्होंने इन लक्ष्यों की दिशा में काम किया: ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता, औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र, और त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलनों (सरकार, नियोक्ता, श्रमिक) को बढ़ावा देना उनके प्रयासों ने संवाद को संस्थागत बनाने और औद्योगिक संघर्ष को कम करने में मदद की। 6. न्यूनतम वेतन और उचित स्थितियां हालांकि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों ने इसके ढांचे को काफी हद तक प्रभावित किया। उन्होंने लगातार यह तर्क दिया कि श्रम कोई वस्तु नहीं है, और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। 7. श्रमिक कल्याण कोष और आवास अंबेडकर ने श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता के लिए कल्याण कोष की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास में कार्यस्थल से परे श्रमिकों की भलाई के लिए भी प्रावधान शामिल होने चाहिए। 8. श्रमिक कल्याण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, अंबेडकर ने श्रमिक कल्याण को 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (अनुच्छेद: 39, 41, 42 और 43) में शामिल किया, जिसमें ये अधिकार शामिल हैं: काम का अधिकार, काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियां, जीवन-निर्वाह योग्य वेतन, और बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था की स्थिति में सार्वजनिक सहायता ये सिद्धांत उनके इस विश्वास को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ही चाहिए। 9. व्यापक दार्शनिक योगदान अंबेडकर का श्रम दर्शन गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों से प्रभावित होने के बावजूद, उनका दृष्टिकोण उनसे भिन्न था; उन्होंने हिंसक क्रांति को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय श्रमिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों की वकालत की। निष्कर्ष श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर का योगदान अत्यंत परिवर्तनकारी था। उन्होंने केवल आर्थिक उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय को केंद्र में ला दिया। समकालीन भारत में श्रमिकों को प्राप्त कई सुरक्षात्मक उपाय और अधिकार, उन्हीं के दृष्टिकोण और नीतिगत पहलों से प्रेरित हैं। डा. अंबेडकर मजदूरों को न केवल अपने अधिकारों के लिए ही लड़ने के लिए संगठित होने बल्कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया। उनका कार्य हमें यह याद दिलाता है कि श्रमिक कल्याण केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक अनिवार्यता है, जो एक न्यायपूर्ण समाज के लिए अत्यंत केंद्रीय महत्व रखती है।

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